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लाखों अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लंबित मांगो के निराकरण नहीं होने के कारण असंतोष व्याप्त

लाखों अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लंबित मांगो के निराकरण नहीं होने के कारण असंतोष व्याप्त

मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में सिवनी जिला मुख्यालय में सौंपा ज्ञापन 

चरण आंदोलन के बाद भोपाल में होगा धरना प्रदर्शन 


सिवनी। गोंडवाना समय। 

मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों का एक संयुक्त मंच है। जो कि समय समय पर राज्य के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं एवं लंबित मांगों के संबंध में शासन एवं प्रशासन स्तर पर ज्ञापन एवं पत्र के माध्यम से मांगों का निराकरण कराये जाने हेतु ध्यानाकर्षण कराया जाता रहा है।
            


इसी क्रम में संयुक्त मोर्चे द्वारा मुख्य सचिव को दो बार राज्य के कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा किये जाने का अनुरोध किया गया, किन्तु आज दिनांक तक चर्चा के माध्यम से मांगों का निराकरण नहीं किया गया है एवं ना ही इस संबंध में कोई चर्चा की गई। 

चरणवद्ध आंदोलन का निर्णय लिया गया था 


जिसके कारण राज्य के लाखों अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लंबित मांगो के निराकरण नहीं हो पाने के कारण असंतोष व्याप्त है। इसी क्रम में दिनाँक 15 दिसम्बर 2024 को कर्मचारी भवन स्थित गीतांजलि चौराहा भोपाल में मोर्चे की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें उपस्थित सभी घटक संघों ने निर्णय लिया कि सरकार को जगाने के लिये अब आंदोलन का समय आ गया है। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन का पुन: ध्यानाकर्षण कराये जाने के लिये मांगों का निराकरण कराये जाने हेतु चरणवद्ध आंदोलन का निर्णय लिया गया था। 

चार चरणों में होगा आंदोलन 


जिसके तहत प्रथम चरण में दिनाँक 16 जनवरी 2025 को मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव के नाम से ज्ञापन जिला कलेक्टरों के माध्यम से सौंपा जायेगा। जिसके तहत 16 जनवरी 2025 कोे सिवनी मुख्यालय में संयुक्त मोर्चा के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है।
            वहीं आगामी द्वितीय चरण दिनोंक 24 जनवरी 2025 को मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम से प्रभारी मंत्री, सांसद अथवा विधायक के माध्यम से सौंपा जायेगा।
            वही इसके पश्चात तृतीय चरण में दिनाँक 07 फरवरी 2025 को जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धर एवं भोपाल में सतपुड़ा भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन (लंच समय में) किया जायेगा।
            इसके पश्चात चौथा चरण में दिनॉक 16 फरवरी 2025 को प्रदेश के सभी विकास खण्ड, तहसील, जिला एवं संभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर अम्बेडकर पार्क भोपाल में प्रांत व्यापी धरना प्रर्दशन करेंगे। शासन, प्रशासन द्वारा लंबित मांगों का निराकरण नहीं किये जाने के कारण आगामी चरणों में अनिश्चित कालीन हड़ताल की घोषणा की जायेगी। 

पदोन्नति प्रदान की जावे 

संयुक्त मोर्चा के द्वारा मॉग-पत्र में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वर्ष 2016 से बंद पदोन्नति को प्रारंभ किया जाकर पात्रता दिनॉक से पदोन्नति प्रदान की जावे। विभागाध्यक्ष एवं उसके अधीनस्थ कार्यरत लिपिकों को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान का लाभ मंत्रालय को दिये गये दिनाँक 1.4.2006 से दिया जावे। गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता एवं अन्य भत्तो का पुनरीक्षण सातवें वेतनमान में किया जावे।

सी.पी.सी.टी की शर्त को विलोपित किया जाये 

संयुक्त मोर्चा के द्वारा मॉग-पत्र में अनुकम्पा नियुक्ति सहायक ग्रेड-3, को निर्धारित समयावधि में सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने के कारण सेवा समाप्त नहीं की जावे तथा जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई है उन्हें पुन: सेवा में लिया जावे, इसके साथ ही अपात्रता की शर्त को विलोपित करते हुये सी.पी.सी.टी की शर्त को विलोपित किया जाये।

पुरानी पेंशन नियुक्ति दिनॉक से बहाल की जावे

संयुक्त मोर्चा के द्वारा मॉग-पत्र में दिनांक 1.1.2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन प्रणाली बंद की जाकर पुरानी पेंशन नियुक्ति दिनॉक से बहाल की जावे। सहायक ग्रेड-3 का ग्रेड पे 1900 संशोधित करते हुये उसके स्थान पर ग्रेड-पे 2400 किया जावे।
            जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ता घोषित किया जाकर मंहगाई भत्ते के एरियर्स की राशि देय तिथियों से दिया जावे। शासकीय कर्मचारियों के सभी विभागों में सेवा निवृत्ति की आयु में एकरूपता लाई जावे।                     प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित पेंशनरों निगम मण्डलों इत्यादि में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्रि परिषद् के आदेश दिनॉक-4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावे, अथवा आयुष्मान भारत योजना की परिधि में जाये जाये।

समाप्त किये गये पदों को पुर्नजीवित किया जावे 

मृत्य का पदनाम परिवर्तित किया जाकर कार्यालय सहायक किया जावे। साथ ही ग्रेड पे 1300 के स्थान पर 1800 किया जावे। टैक्सी प्रथा बंद की जाकर विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रकिया तत्काल प्रारंभ की जाकर समाप्त किये गये पदों को पुर्नजीवित किया जावे। समस्त निगम मण्डल/बोर्ड/परिषद्/प्राधिकरण में शासन के समान वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं स्वत: लागू की जाये।

आजीवन परिवार पेंशन आदेश शीघ्र जारी किया जावे 

प्रदेश के पेंशनरों को राज्य के नियमित कर्मचारियों के समान देय तिथि जनवरी 2024 से मंहगाई राहत प्रदान करते हुये मंहगाई भत्ते के एरियर की राशि का भुग: जावे। राज्य पुर्नगठन की धारा 49 (6) का बंधन पेंशनरों के लिये समाप्त करते हुये प्रदेश के पेशनरों को भी देयक तिथि से पेंशन प्रदान की जावे।
            साथ ही छठवें वेतनमान के 32 माह के एरियर एवं सातवें वेतनमान के 27 माह के एरियर का केन्द्र के पेंशनर नियम 1976 में संशोधन कर अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यागता पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन आदेश शीघ्र जारी किया जावे।

सातवें केन्द्रीय वेतनमान का लाभ दिया जावे 

सहायक शिक्षक/शिक्षकों को तृतीय कमोन्नत वेतनमान के स्थान पर समयमान वेतनमान व पदोन्नति पदनाम दिया जाये तथा शिक्षकों को केन्द्र के अनुरूप छठवें एवं सातवें केन्द्रीय वेतनमान का लाभ दिया जावे। शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनॉक से वरिष्टता प्रदान की जावे साथ ही नवीन संवर्ग का राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति शब्द विलोपित कर संविलियन शब्द जोड़ा जावे।

सीधी भर्ती के रिक्त पदों को तत्काल भरा जावे 

सीधी भर्ती के रिक्त पदों को समयवद्व तरीके से तत्काल भरा जावे एवं रिक्त पदों पर की गई नई नियुक्ति में दिये जा रहे स्टायपेंड 70, 80 एवं 90 प्रतिशत के स्थान पर नियुक्ति दिनॉक से संबंधित पदों का वेतनमान दिया जावे। वाहन चालक का पदनाम परिवर्तित कर पायलेट / व्हीकल आपरेटर किया जावे।

हायर पे स्केल का लाभ प्रदान किया जावे

म.प्र. के समस्त विभागों में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, निगम मण्डल, स्वशासी समितियों, उपक्रम, विश्वविद्यालयों, सहकारी बैंकों में संविदा पर कार्यरत् अधिकारियों कर्मचारियों को विभागों में रिक्त पदों पर सवीधे संविलियन किया जाये अथवा संविदा कर्मचारी जहाँ कार्यरत है वहीं नियमित पदों का निमार्ण कर नियमित वेतनमान एवं अन्य भत्ते दिये जायें। शेट्टी वेतन आयोग से उत्पन्न विभिन्न संवर्ग की वेतनमान उन्नयन एवं विसंगतियों का निराकरण किया जावे। आयोग की अनुशंसा अनुसार सभी कर्मचारियों को एक हायर पे स्केल का लाभ प्रदान किया जावे।

आदेशिका वाहक को 25 लीटर पेट्रोल भत्ता दिया जावे 

अधीनस्थ जिला न्यायालय के कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु देय अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाये। साथ ही न्यायिक अधिकारियों की भांति लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जावे। न्यायालय के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को वर्दी भत्ते का नगद भुगतान किया जावे। साथ ही आदेशिका वाहक को 25 लीटर पेट्रोल भत्ता दिया जावे। 

रोजगार सहायकों को सहायक सचिव नियमितीकरण किया जावे 

अर्हतादायी पेंशन की पात्रता 33 वर्ष के स्थान पर केन्द्र के समान 25 वर्ष की जावे। स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाये, साथ ही दैनिक वेतन भोगी, आऊट शोर्ष, को नियमित किया जाकर अंशकालीन कर्मचारी, आगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, संषा सहयोगी, कोटवार कर्मचारियों को नियमित किया जावे। ग्राम रोजगार सहायकों को सहायक सचिव के पद पर जिला संवर्ग घोषित करते हुये नियमितीकरण किया जावे।

300 दिवस के अवकाश नगदीकरण का लाभ दिया जावे 

कार्यभारित कर्मचारियों के सेवा निवृत्त के उपरांत नियमित कर्मचारियों के समान 300 दिवस के अवकाश नगदीकरण का लाभ दिया जावे। भारत सरकार की भांति 1 जनवारी से 30 जून के मध्य सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक अतिरिक्त विशेष वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावे। इसके साथ ही वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ-8-1/2024 नियम/चार, दिनॉक 15.03.2024 में संशोधन करते हुये प्रशासकीय स्वीकृति के स्थान पर विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी स्थापित किया जावे।

अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाये 

निर्माण विभागों में समयमान वेतनमान प्राप्त करने के लिये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता समाप्त कर अन्य विभागों की भांति समयमान वेतनमान दिया जावे। प्रदेश के सभी विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाये एवं नियमों का सरलीकरण करते हुये शिक्षा विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु डी.एड. पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त की जावे। वहीं 29 उपयंत्री संवर्ग का ग्रेड पे 3600 में लोक सेवा आयोग की शर्त को विलोपित किया जाये।

आरक्षक (पुलिस) का ग्रेड पे 1900 के स्थान पर 2400 किया जावे 

पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जावे। वन विभाग, राजस्व विभाग अथवा अन्य किसी विभाग के शासकीय सेवकों की बिना जाँच आपराधिक प्रकरणों में गिरिप्तारी नहीं की जावे। आरक्षक (पुलिस) का ग्रेड पे 1900 के स्थान पर 2400 किया जावे।

आई.ए.एस. अवार्ड हेतु डी.पी.सी.में शामिल किया जावे 

तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समान 6 वर्ष की सेवा उपरांत उच्चतर समयमान वेतनमान दिया जावे। 10 वर्ष की सेवा अखिल भारतीय सेवा (चयन से भर्ती) नियम 1951 के तहत आई.ए.एस. अवार्ड हेतु डी.पी.सी.में शामिल किया जावे। नायब तहसीलदारों को 5 वर्ष के उपरांत विभागीय परीक्षा के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जावें। राजस्व विभाग में तहसीलदारों का ग्रेड पे5400, नायब तहसीलदारों का ग्रेड पे 4800, राजस्व निरीक्षकों का ग्रेड पे 3600 एवं पटवारियों का ग्रेड पे 2800 किया जावे।

आऊट शोर्ष प्रथा को समाप्त किया जावे 

अतिथि शिक्षक एवं अतिथि विद्वानों को नियमित किया जावे एवं आऊट शोर्ष कर्मचारियों को नियमित करते हुये आऊट शोर्ष प्रथा को समाप्त किया जावे। उपयंत्री संवर्ग को 28 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कार्यपालन यंत्री के पद का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं उन्हें सहायक यंत्री का पदनाम दिया जावे, तथा 35 वर्ष की सेवा उपरांत उपयंत्री संवर्ग को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु डिग्री की अनिवार्यता को समाप्त किया जावे।

व्याप्त वेतनमान की विसंगतियों को दूर किया जावे 

शीघ्रलेखकों का वेतनमान दिनाँक 1.1.1996 से 5500-9000 अथवा उसका तत्स्थानी वेतनमान रू. 9300-34800 ग्रेड पे 3600 संशोधित किया जाकर निज सहायक के पद का वेतनमान रू. 5500-9000 अथवा उसका तत्स्थानी वेतनमान रू. 9300-34800 ग्रेड पे 3600 के स्थान पर ग्रेड पे 4200 संशोधित / उन्नत किया जावे। विभिन्न संवर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारियों यथा कार्यपालिक एवं तकनीकी, पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी, कलाकार, महिला बाल विकास सुपरवाईजर, पोलिटेक्निक एवं उच्चशिक्षा के प्रयोगशाला तकनीशियन, वन रक्षक-वन पाल संवर्ग सहित अन्य विभागों के संवगों में व्याप्त वेतनमान की विसंगतियों को दूर किया जावे।

कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित सेवा घोषित किया जावे

वित्त विभाग के परिपत्र कमॉक एफ-8-1/2023/नियम/चार, दिनॉक 14.08.2023 में चतुर्थ समयमान वेतनमान की कंडिका-3, को विलोपित किया जाकर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समान रूप से चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाये। हैण्डपंप तकनीशियन की वेतन विसंगति दूर कर पांचवें वेतनमान अनुसार 4000-6000 किया जाए नियुक्ति दिनांक से प्रभावशील वेतनमान 1150-1800 मान्य किया जाकर पुर्ननियमन की कार्यवाही को समाप्त किया जाए तथा अवकाश नगदीकरण की सुविधा प्रदान की जाए। कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित सेवा घोषित किया जावे।

45000 स्थाई कर्मियों को नियमित कर्मचारी के समान समस्त सुविधायें प्रदान किया जावे 

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउट शोर्ष से की जा रही भर्ती पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाते हुये 45000 स्थाई कर्मियों को शीघ्र सातवे वेतनमान का लाभ देते हुयें, नियमित कर्मचारी के समान समस्त सुविधायें प्रदान किया जावे। वर्ष 2007 के बाद नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी का दर्जा दिया जावे। पुलिस विभाग के समान राजस्व विभाग एवं जेल कर्मचारियों को भी 13 माह का वेतन, पौष्टिक आहार भत्ता, गणवेश भत्ता, नवीनीकरण भत्ता दिया जावे। साथ ही जेल विभाग के लिपिक कर्मियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा जावे।

वर्ष 2016 से पदोन्नतियां नहीं की जा रही है 

वर्ष 2016 से पदोन्नतियां नहीं की जा रही है। पदोन्नति प्रारंभ होने तक सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा जाये। वित्त विभाग, कोषालय के अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के सदस्यों को राजपत्रित त्रिस्तरीय वेतनमान, चयन के माध्यम से कमोन्नति, वेतन विसंगति का निराकरण किया जावे।
                प्रशिक्षित जन आरोग्य मित्रों को प्रत्येक जिले में पंजीकृत कर, खोले गये आरोग्य केन्द्रों में सेवाएं ली जाए एवं सरकार द्वारा बनाये जाने वाली डिजास्टर मैनेजमेंट टीम मे सम्मिलित कर पूर्ण सहयोग लिया जाये जिसका पूरा लाभ ग्राम वासियों को प्राप्त होगा।
            बांध निरीक्षक अन्य संवर्गों को 30 वर्ष की सेवा उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के उपरांत सहायक अनुसंधान अधिकारी पदनाम किया जावे।

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