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शिक्षकों के वित्तीय प्रकरण हल न करने पर वेतन रोकने के दिए आदेश

शिक्षकों के वित्तीय प्रकरण हल न करने पर वेतन रोकने के दिए आदेश 

शिक्षक संघ की मांग पर सिवनी विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने लिया संज्ञान



सिवनी। गोंडवाना समय। 
 

सिवनी विकास खंड शिक्षा अधिकारी श्री महेंद्र कुमार सैयाम द्वारा शिक्षकों के विभिन्न वित्तीय प्रकरणों के निराकरण न होने तक संकुल प्राचार्य एवं संबंधित लिपिक के वेतन आहरण पर रोक लगा दी गई है।
             


यहां यह उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा लंबे समय से शिक्षकों की वित्तीय समस्याओं को लेकर शिक्षा अधिकारियों का ध्यान आकर्षण कराया जा रहा था। इस पर संज्ञान लेते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। 

निराकरण हेतु एक शिविर का भी आयोजन किया गया था 

विगत 31 दिसंबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु एक शिविर का भी आयोजन किया गया था। शिक्षकों की विभिन्न समस्याएं क्रमोन्नति/डीए एरियर्स एवं समयमान वेतन देयकों का भुगतान, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान, छठवें एवं सातवें वेतनमान का एरियर्स एवं सेवा निवृत होने जा रहे शिक्षकों की छ: माह पूर्व पेंशन प्रकरण  तैयार करना जैसे सभी वित्तीय प्रकरणों के 100% हल संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही पर ही वेतन आहरित किया जाएगा।

विकास खंड शिक्षा अधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया 

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए इस कठोर आदेश से जहां विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं शिक्षकों में आशा जगी है कि अब उनके लंबित प्रकरण हल हो सकेंगे। इस समयोचित निर्णय के लिए मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया है किंतु देखना अभि शेष है कि उनके मातहत इस आदेश को कितनी गंभीरता से लेते हैं।

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