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निलंबित हुये उप पंजीयक, गोंगपा ने घेरा कलेक्ट्रेट, एफआईआर दर्ज कराने सौंपा ज्ञापन

निलंबित हुये उप पंजीयक, गोंगपा ने घेरा कलेक्ट्रेट, एफआईआर दर्ज कराने सौंपा ज्ञापन 

आदिवासी की जमीन बिना अनुमति गैर आदिवासी को रजिस्ट्री करने के मामले गोंगपा में आक्रोश 

छत्तीसगढ़ के सक्ति जिला में आदिवासी की जमीन विक्रय में हो रही अनियमितता

गोंगपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम आंदोलन में हुये शामिल 

उप पंजीयक प्रतीक खेमुका, क्रेता मुस्कान बंसल, आम मुख्तियार जगदीश बंसल, दस्तावेज लेखक सहित गवाहों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग


सक्ति/छत्तीसगढ़। गोंडवाना समय। 

राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री छग, राजस्व मंत्री छत्तीसगढ़ के नाम कलेक्टर के माध्यम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम विधायक व पार्टी पदाधिकारियों की उपस्थिति में जनपद पंचायत सक्ती के अंतर्गत गैर आदिवासी व्यक्ति के द्वारा क्रय किये गये आदिवासी भूमि की रजिस्ट्री शून्य करने व जनपद पंचायत सक्ति को विशेष अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग करने के साथ साथ 10 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया।


वहीं ज्ञापन सौंपते समय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सक्ति के जिला पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, कार्यकर्तागण सहित राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 

गैर आदिवासी वर्ग के व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कर दिया गया 


ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सक्ती जिला अंतर्गत जनपद पंचायत सक्ती में संवैधानिक नियमों के विपरीत आदिवासी भूमि खरीदी की जा रही है, जो कि आदिवासी वर्ग के हित में नहीं है। इसी तारतम्य में तहत्तील सक्ती वि. खं. एवं जिला सक्ती के खसरा नं. 14/3 कुल रकबा 0.12 एकड़/0.049 हेक्टेयर (परिवर्तित) आदिवासी वर्ग के व्यक्ति जानकी बाई बेवा गणेश राम हिमांशु उर्फ सोनु पिता-गणेशराम वगै. निवासी ग्राम बोरदा पोस्ट-जाजंग तहसील सक्ती जिला सक्ती छ.ग. के हक स्वामित्व कि जमीन को तत्कालिन उप-पंजीयक अधिकारी श्री प्रतीक खेमुका के द्वारा गैर आदिवासी वर्ग के व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कर दिया गया है।

15 अक्टूबर से गोंगपा ने मामले को कई बार संज्ञान में लाया 

जिसके विरोध में गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा जिला कलेक्टर सक्ती को इस अनुमति विहीन रजिस्ट्री के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने निवेदन किया गया था। निवेदन पत्र सर्व प्रथम दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को पेपर कतरन के आधार पर कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
                 दिनांक 11 नवंबर 2024 को कार्यवाही करने हेतु स्मरण पत्र दिया गया था किन्तु कलेक्टर के द्वारा दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया गया। जिसके कारण आदिवासी हितों के रक्षा के लिए 18 नवंबर 2024 को क्रमश: कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक जिला सक्ती छ ग. को अनिश्चित कालीन धरने की सूचना देते हुये दिनांक 19 नवंबर 2024 से गोडवाना गणतंत्र पार्टी अनिश्चितकालीन धरने पर आज तक बैठी हुई है। 

14 दिसंबर को कलेक्टर कार्यालय घेरने की चेतावनी पर निलंबन की हुई कार्यवाही 


प्रशासन के उदासीन रवैया से क्षुब्ध होकर गोंगपा के द्वारा दिनांक 14 दिसंबर 2024 को विशाल धरना रैली एवं आंदोलन की सूचना जिला कलेक्टर एवं अन्य संबंधित अधिकारीयों को दी गई जिससे प्रशासन में सक्रियता आई तथा प्रशासन के द्वारा हमारी मांग पर आंशिक सम से कार्यवाही की गई।
            

जिसके तहत् प्रतीक खेमुका तत्कालीन उप पंजीयक को दिनांक 13/12/2024 को निलंबित किया गया किन्तु इसके अतिरिक्त क्षेत्र की स्थिति एवं वर्तमान प्रकरण को ध्यान में रखकर हम आदिवासी वर्ग के हितों के लिए निम्नानुसार सविनय मांग करते है।

उप पंजीयक प्रतीक खेमुका के विरूध्द एफआईआर दर्ज करवाने की मांग 


कार्यलय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक 3626/स्टेनो/2024 बिलासपुर दिनांक 13/12/2024 के आधार पर तत्कालीक उप पंजीयक प्रतीक लेगुका को निलंबन करते हुए लेख किया गया है कि इनका कृत्य छ.ग. भू-राजस्व सहिता की धारा 165 (5) का स्पष्ट उलंघन है एवं निलंबन आदेश में स्पस्ट लेख है, कि आदिवासी वर्ग के व्यक्ति के जमीन को गैर आदिवासी केता श्रीमति मुस्कान बंसल पति आयुस बंसल निवासी झूलकदम टेमर रोड़ बंसल भवन सक्ती जिला सक्ती के पक्ष ने कलेक्टर के अनुमति के बिना विक्रय पत्र 25/07/2024 को निष्पादन कर दिया गया है। अत: तत्कालीक उप पंजीयक प्रतीक खेमुका के विरूध्द एफआईआर दर्ज करवाने की मांग गई है। 

आरोप तय कर प्राथमिकी दर्ज करवाया जावे 

कार्यलय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ के आदेश कमांक 3626/स्टेनो/2024 बिलासपुर दिनांक 13/12/2024 एवं पृ. क./3627/ स्टेनो/2024 बिलासपुर दिनांक 13/12/2024 के प्रतिलिपि क. 4 में जिला कलेक्टर सक्ती को संबोधित करते हुए श्री खेमुका तत्कालीन उप पंजीयक सक्ती के विरुध्द आरोप पत्र, आरोप विवरण गवाह एवं दस्तावेजों की सूची तैयार कर एक सप्ताह के भीतर कार्यालय आयुक्त को उपलब्ध कराने का लेख किया गया है। इसी तारतम्य में समस्त संबंधितों के विरुध्द एक सप्ताह के भीतर आरोप तय कर प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु निर्देशित कराया जाये। 

मुस्कान बंसल पर भी दर्ज की जावे एफआईआर 

प्रतीक खेमुका तत्कालीन उप पंजीयक सक्ती (वर्तमान में उप पंजीयक बिलासपुर) द्वारा सक्ती में अपनी पद स्थापना के दौरान ग्राम कंचनपुर तहसील सक्ती जिला सक्ती स्थित भूमि खसरा नं. 14/3 रकबा 0.12 एकड़ आदिवासी विक्रेता जानकीबाई पति गणेश राम, कुमारी ममता बाई पिता गणेश राम, कमारी पदमनी पिता गणेश राम, सोनू उर्फ हिमांशु गोंड़ पिता गणेश राम सभी जाति गोंड निवासी ग्राम बोरदा पोस्ट जाजंग तहसील व जिला सक्ती से गैर आदिवासी केता श्रीमति मुस्कान बंसल पति आयुस बंसल, निवासी झूलकदम टेमर रोड बंसल भवन सक्ती जिला सक्ती के पक्ष में कलेक्टर के अनुमति के बिना दस्तावेज 25/07/2024 को विक्रय पत्र का निष्पादन करना नियम के विपरीत है।
                उसी प्रकार श्रीमति मुस्कान बंसल पति आयुस बंसल, निवासी झूलकदम टेमर रोड़ बंसल भवन सक्ती जिला सक्ती के द्वारा कलेकटर के अनुमति के बिना अपने पक्ष में रजिस्ट्री करवाना विधि विपरीत है। अत: श्रीमति मुस्कान बंसल पत्ति आयुस बंसल, निवासी झूलकदम टेमर रोड़ बंसल भवन सक्ती जिला सक्ती के विरुध्द प्राथमिकी दर्ज करवाया जावे। 

दस्तावेज लेखक के विरूध्द प्राथमीकी दर्ज करवाई जावे 

ग्राम कंचनपुर तहसील सक्ती जिला सक्ती स्थित भूमि खसरा नं. 14/3 रकबा 0.12 एकड़ की रजिस्ट्री शून्य करने संबंधित विभाग एवं अधिकारी को आदेशित किया जावे। वहीं दिनांक 25/07/2024 को दस्तावेज लेखक के द्वारा टीप लिखकर विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया।
                विक्रय पत्र में दस्तावेज लेखक ने टीप में लिखा है कि न्यायालय कलेक्टर के रा.प्र.क्र. 202310310100002/अ-21/2023-24 में पारित ओदश दिनांक 22.07.2024 के अनुसार बय शुदा भूमि के परिवर्तित भूमि होने के कारण भूमि विक्रय की अनुमति आवश्यक नही है। इस प्रकार दस्तावेज लेखक के द्वारा खारिज प्रकरण की गलत व्ययाख्या टीप के माध्यम से की गई है। ऐसे दस्तावेज लेखक के विरूध्द प्राथमीकी दर्ज करवाया जावे। 

जगदीश बंसल के विरूद्ध भी दर्ज किया जावे एफआईआर 

इस प्रकरण में आम मुख्तियार जगदीश बंसल के द्वारा मुस्कान बंसल के पक्ष में भू-राजस्व संहिता 1959 की धरा 165 (6) के विपरीत जाकर कलेक्टर के अनुमति के बिना रजिस्ट्री करा दिया गया है जो कि विधि विपरीत एवं अनुसूचित जन जाति भू संरक्षण नियम के विपरीत है। अत: आम मुख्तियार जगदीश बंसल के विरूध्द प्राथमिकी दर्ज करवाया जावे। 

रजिस्ट्री शून्य करवाने की कार्यवाही की जावे

इस प्रकरण में दोषी उप पंजीयक प्रतीक खेमुका केता मुस्कान बंसल आममुख्तियार जगदीश बंसल दस्तावेज लेखक एवं गवाहों तथा अन्य संबंधित लोगों के विरूध्द प्राथमिकी दर्ज करवाने कराया जावे। वहीं सक्ती जिला अंतर्गत समस्त आदिवासी वर्ग की जमीन जो कलेक्टर की अनुमति अथवा कलेक्टर के अनुमति के बिना विक्रय किया गया हो उन समस्त भूमि अथवा भू खण्डो की रजिस्ट्री शून्य करवाने की कार्यवाही की जावे। 

सक्ती क्षेत्र को विशेष अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जावे 

सक्ती जिला अंतर्गत जनपद पंचायत सक्ती के समस्त ग्रामों के आबादी के आधार पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी जनपद पंचायत सक्ती में लगभग 40 प्रतिशत से अधिक है अत: पूर्व में की गई समस्त आदिवासी भूमियों की रजिस्ट्री को शून्य करते हुए जनपद पंचायत सक्ती क्षेत्र को विशेष अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जावे।
                वहीं सक्ती जिला एवं जनपद अंतर्गत समस्त आदिवासी जमीन जो किसी अन्य गैर आदिवासी वर्ग के व्यक्ति अथवा व्यवसायी अथवा संस्था के द्वारा रजिस्ट्री कराई गई हो अथवा बंधक बनाया गया हो अथवा अपने कब्जे में लिया गया हो उन समस्त जमीनों को आदिवासी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए मुक्त कराया जावे। 

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