तीन जनपद सदस्यों का चुनाव निरस्त, न्यायालय कलेक्टर ने आदेश किया पारित
बागरी जाति के अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ लेने का है मामला
सिवनी। गोंडवाना समय।
सिवनी जनपद के अंतर्गत वार्ड नम्बर 5 व 6 व 9 जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों से सिवनी जिले में निवासरत बागरी जाति की तीन महिलावो ने शपथपत्र के आधार पर जनपद सदस्य के लिए महिला वर्ग के लिए आरक्षित सीटों से चुनाव में नामांकन जमा कर जीत हासिल कर मूल अनुसूचित जाति वर्ग को प्राप्त आरक्षण पर फर्जी तरीके से लाभ प्राप्त किया था
पुन: नए सिरे से चुनाव कराए जाने के आदेश किए गए
अनुसूचित जाति वर्ग के जागरूक अधिवक्ता सुरेंद्र बारमाटे ने मप्र पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 के तहत उक्त पद से निर्हत किये जाने हेतु न्यायालय कलेक्टर सिवनी के समक्ष चुनाव याचिका प्रस्तुत की थी। याचिका क्रमांक 0011 बी 121, 2024-25 व 0012बी 121, 2024-25 व 0013 बी 121, 2024-25 में न्यायालय कलेक्टर सिवनी की ओर से दिनांक 12 नवंबर 2024 को याचिकाकर्ता की तीनों याचिका स्वीकार कर वार्ड नम्बर 9 शर्मिला बघेल पति काशीराम बघेल निवासी पुसेरा जनपद पंचायत सिवनी को उक्त पद से निर्हत घोषित किया जाकर पुन: नए सिरे से चुनाव कराए जाने के आदेश किए गए।
न्यायालय कलेक्टर सिवनी के पारित आदेश से अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण को रक्षा हुई
अनुसूचित जाति वर्ग के जागरूक अधिवक्ता सुरेंद्र बारमाटे ने आगे जानकारी देते हुये बताया कि इसी तरह वार्ड नम्बर 6 से सुनीता बघेल पति कोमल सिह बघेल निवासी लोनिया जनपद पंचायत सदस्य को भी निर्हत घोषित किया गया है।
इसी तरह वार्ड नम्बर 5 से रविबाई पति मुकेश बघेल निवासी किसनपुर जनपद पंचायत सिवनी की जनपद सदस्य के पद से निर्हत घोषित कर पुन: चुनाव कराए जाने के आदेश पारित किए गए है न्यायालय कलेक्टर सिवनी की ओर से पारित आदेश अनुसूचित जाति वर्ग को मिले आरक्षण की रक्षा हुई हैं जिससे समाज मे हर्ष व्याप्त है। न्यायालय में उत्तरवादी गण अपने स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे इस कारण यह न्यायोचित निर्णय पारित हुआ।