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नवजीवन पवार सीईओ की कार्यप्रणाली के चलते मोदी, मुख्यमंत्री की मंशा कैसे होगी पूरी

नवजीवन पवार सीईओ की कार्यप्रणाली के चलते मोदी, मुख्यमंत्री की मंशा कैसे होगी पूरी 

सरकार द्वारा प्रेषित राशि का भुगतान में कर रहे देरी तो प्रावधानित बजट का कैसे करते होंगे उपयोग

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास इसीलिये होता है अवरूद्ध, 

विभागीय मंत्री प्रहलाद पटेल से जुड़े हुये जिले में हो रही लापरवाही  


सिवनी। गोंडवाना समय। 

भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार व राज्य सरकार की मंशा व परिकल्पना ग्राम में विकास कार्यों को तेज गति से जारी रखने का है। वहीं इसके लिये केंद्र व राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की आवश्यकताओं हेतु बजट राशि भी पहुंचा रही है।
            


इसके बाद भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार की छवी धूमिल हो रही है क्योंकि पंचायत क्षेत्रों में अधिकांशतय: यही सुनाई देता है कि सरकार की ओर से निर्माण कार्य व अन्य कार्य हेतु राशि देरी से जारी की जा रही है। जिसके कारण मजदूर लेकर विकास कार्य प्रभावित हो रहे है।
                मध्यप्रदेश में यदि हम सिवनी जिले की बात करें तो सिवनी जिले में राज्य सरकार द्वारा जारी की जा रही राशि को लेटलतीफी के साथ साथ देरी से जारी की जा रही है जिसके सरकार के प्रति ग्रामीण जनता में सकारात्मक संदेश नहीं जा रहा है जबकि इसके लिये सरकार नहीं क्रियान्वयन कराने वाले अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार है।
                ऐसी लापरवाही के मामले में सिवनी जिले में भाजपा की सांसद, विधायकगण व भाजपा संगठन के पदाधिकारी भी सरकार की योजनाओं के प्रति बारिक व पैनी नजर नहीं रख रहे है। जिसका खामियाजा सीधे मोदी के नाम पर ग्रामीण कई बार ठीकरा फोड़ते नजर आते है। 

दीपक आर्य सीईओ रोजगार गारंटी परिषद मध्यप्रदेश में 20 सितंबर को जारी किया था राशि 

ग्राम पंचायतों में सामग्री के लंबित देयकों का भुगतान करने के लिये राशि जारी करते हुये मध्यप्रदेश के समस्त कलेक्टर व मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को 20 सितंबर 2024 को मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने पत्र लिखा था। 

3 दिवस में लंबित भुगतान के कलेक्टर व सीईओ को दिये थे दिशा-निर्देश 

श्री दीपक आर्य द्वारा जारी आदेश व दिशा निर्देश में उन्होंने स्पष्ट उल्लेखित किया था कि लंबित देयकों का भुगतान 3 दिवस में पूर्ण किया जाये ताकि भारत सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्षों के लिये लंबित देयकों हेतु राशि की मांग की जा सके। वहीं उन्होंने यह भी उल्लेखित किया था कि उक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन न होने की स्थिति में संबंधित भुगतानकर्ता अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये कार्यवाही की जावेगी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा पूर्व वर्षों के लंबित देयकों का भुगतान किया जावे 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मध्यप्रदेश अंतर्गत सामग्री भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा पूर्व वर्षों के लंबित भुगतान के आधार पर अनुमति प्रदान की गई। वहीं इसके लिये निर्देश भी जारी किये गये थे। जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा पूर्व वर्षों के लंबित भुगतान के आधार पर राशि रूपये 220.40 करोड़ रूपये जिलेवार विभाजन कर जारी की गई थी। वही स्पष्ट कहा गया था कि केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा पूर्व वर्षों के लंबित देयकों का भुगतान किया जावे। 

पूर्व के देयकों का भुगतान प्राथमिकता से किया जाने के निर्देश दिये गये थे 

वहीं दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जनपद/क्रियान्वयन एजेंसी स्तर पर सामग्री देयक की दिनांक अनुसार पूर्व के देयकों का भुगतान प्राथमिकता से किया जाने के निर्देश दिये गये थे। वही साथ में यह भी कहा गया था कि सामग्री मद के अंतर्गत किये जाने वाले अन्य भुगतान जैसे मेट/कुशल/अर्धकुशल मजदूरों के लंबित भुगतान को प्राथमिकता दी जावे।
            वहीं भुगतान में भौतिक रूप से पूर्ण कार्यों तथा हितग्राहीमूलक कार्यों के भुगतान को प्राथमिकता दी जावे। इसके तहत सिवनी जिले में लगभग वर्ष 2021-22 का 35.95, 2022-23 का 10.38, एवं 2023-24 का 541.12 लाख रूपये लंबित भुगतान है। जिसके तहत लगभग 587.42 लाख रूपये अनुमत्य राशि है। 

14 दिन बाद जिला पंचायत सीईओ ने जारी किया राशि 

अब हम आपको बता दे कि रोजगार गारंटी परिषद मध्यप्रदेश के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक आर्य द्वारा आदेश के तहत जारी की गई राशि को सिवनी जिला पंचायत सीईओ श्री नवजीवन पंवार द्वारा 4 अक्टूबर 2024 को संबंधित जनपद पंचायतों में व आरईएस, सहित अन्य विभागों को जारी किया गया है। अर्थात जो राशि 3 दिवस में भुगतान किया जाना था उसे सिवनी जिले में 14 दिन बाद जारी किया गया है। 

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री प्रहलाद पटेल की मंशा पर फिर रहा पानी


केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित मध्यप्रदेश के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को लेकर सजग तो है। वहीं केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित कराने वाले अधिकारी विकास कार्यों को लेकर कहीं न कहीं लापरवाही बरत रहे है।
             सिवनी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नवजीवन पंवार है कार्याें को लेकर बहुत सख्त है यह सभी बताते है परंतु जिस तरह से लंबित भुगतान व सामग्री के भुगतान की राशि को जनपद पंचायत से लेकर ग्राम पंचायतों में पहुंचाने में उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद भी लेट लतीफी कर रहे है। उससे ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्य प्रभावित हो रहे है।
              

 
पंचायतों में विकास कार्य तभी होंगे जब समय पर मजदूरी से लेकर सामग्री का भुगतान व अन्य लंबित भुगतान समय पर किये जायेंगे। वहीं जब राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायत तक राशि समय पर की जा रही है तो फिर जिला पंचायत सिवनी से जनपद व ग्राम पंचायत तक राशि पहुंचाने में देरी क्यों की जा रही है।
              

 
प्रमाण के तौर पर हम आपको बता दे कि जो राशि राज्य सरकार द्वारा 20 सितंबर 2024 को जारी की गई थी वह राशि को जनपद, ग्राम पंचायत व अन्य विभागों तक पहुंचाने में 14 दिन लगाया जा रहा है यानि 4 अक्टूबर को जारी किया जा रहा है। इसके पीछे तकनीकि कारण है या अन्य कोई समस्या है यह तो जिला पंचायत सिवनी के उच्चाधिकारी व लेखाधिकारी ही जानते है। 

बरघाट जनपद में सबसे ज्यादा तो घंसौर के बाद सिवनी जनपद में सबसे कम राशि जारी 

प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत जारी राशि में बरघाट जनपद पंचायत में 102.6 लाख, छपारा जनपद में 90.42 लाख, धनौरा जनपद में 88.53 लाख, घंसौर जनपद में 26.31 लाख, केवलारी में 89.04 लाख, कुरई जनपद में 55.86 लाख, लखनादौन जनपद में 99.91 लाख, सिवनी जनपद में 31.04 वहीं आरईएस सहित अन्य विभागों में 3.71 लाख इस तरह कुल 587.42 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

जिला सीईओ ने 14 दिनों के बाद माना आदेश 

हम आपको बता दे कि जिला पंचायत सीईओ सिवनी द्वारा जारी किये गये आदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि लंबित देयकों का भुगतान 3 दिवस में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है, जब सवाल यह उठता है कि जब जिला पंचायत सिवनी कार्यालय सीईओ द्वारा रोजगार गारंटी परिषद मध्यप्रदेश के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक आर्य के 20 सितंबर को जारी की गई राशि को 4 अक्टूबर को जारी की गई है तो सिवनी जिला पंचायत सीईओ के आदेश व दिशा निर्देश को सिवनी जिले के जनपद पंचायतों में कितने दिनों में पालन किया जावेगा। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार व राज्य सरकार की ग्राम विकास की परिकल्पना साकार कैसे होगी। 

अवि प्रसाद सीईओ रोजगार गारंटी परिषद के 1 अक्टूबर को आदेश पालन कब होगा 

वहीं बीते 1 अक्टूबर 2024 को भी रोजगार गांरटी परिषद मध्यप्रदेश पंचायत राज्य ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अवि प्रसाद द्वारा लंबित भुगतानों से संबंधित राशि जारी की गई है। अब आप अनुमान लगा सकते है कि जब 20 सितंबर को राशि जारी हुई थी तो उसे सिवनी जिले के जनपद पंचायतों तक 4 अक्टूबर को जारी किया गया था यानि की 14 दिनों के बाद और अब 1 अक्टूबर को जारी की गई राशि को भी यदि इसी तरह जारी किया गया तो सिवनी जिले में ग्राम पंचायतों का विकास कार्य लगभग 1 माह देरी से चलेंगे, जिससे केंद्र व राज्य सरकार की मंशा प्रभावित होगी। इस पर पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। 

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