दलसागर तालाब निर्माण पर रोक के मामले में आदिवासी समाज भी अपना पक्ष रखेगा
14 अक्टूम्बर 2024 को अपने दस्तावेज पेश करने को कहा गया
सिवनी। गोंडवाना समय।
माननीय न्यायालय ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल मप्र में लंबित याचिका क्रमांक 154, 2023 में नवेन्द्रू मिश्रा विरुद्ध नगरपालिका सिवनी वगैरह में दिनांक 09 सितंबर 2024 को सुनवाई नियत थी। जिसमें आदिवासी समुदाय की ओर से यह तय किया गया कि उक्त मामले में अपना पक्ष रखना आवश्यक है।
क्योंकि गोंडवाना शासन काल के महाराजा दलपतशाह जी ने उक्त तालाब बनवाया है। उक्त तालाब राजा दलपतशाह के नाम पर दलसागर पड़ा है। इसी आधार पर तालाब के बीचो-बीच टापू पर राजा दलपत शाह की प्रतिमा स्थापित की गई हैं। जिसमें आदिवासी समाज के लोग अपने आराध्य की पूजा अर्चना कई वर्षों से करते आ रहे है।
आदिवासी समाज की मांग पर टापू तक जाने के लिए ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है
आदिवासी समाज की मांग पर टापू तक जाने के लिए ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसी बीच निर्माण कार्य को रोकने के लिये माननीय न्यायालय ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई गई थी जिसमे आदिवासी समाज की ओर से दो सदस्यों को अधिकृत कर पार्टी बनने के लिए भेजा गया।
जिस पर 09 सितंबर 2024 को अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से पार्टी बनने के लिए कार्यवाही की गयी है। वहीं माननीय न्यायालय ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से आदिवासी समाज को उनका पक्ष रखने की हामी भरी गयी तथा अगली तिथि 14 अक्टूम्बर 2024 को अपने दस्तावेज पेश करने को कहा गया।