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आदिवासी आरक्षित दुकान सिंधी समाज की महिला श्रीमती शारदा बत्रा के नाम आवंटित करने पर दर्ज होगी एफआईआर

आदिवासी आरक्षित दुकान सिंधी समाज की महिला श्रीमती शारदा बत्रा के नाम आवंटित करने पर दर्ज होगी एफआईआर 

गलत तरीके से दुकान प्राप्त करने वालों पर नगर पालिका परिषद सिवनी करेगी कार्यवाही


सिवनी। गोंडवाना समय। 

नगर पालिका परिषद सिवनी का साधारण सम्मेलन शुक्रवार 19 जुलाई को भारी गहमागमी के साथ सपंन्न हुआ। इस सम्मेलन में चर्चा के लिये 09 बिंदू निर्धारित थे और इन बिन्दुओं में कुछ ऐसे विषय रहे जो पूर्व में नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली पर अनेको सवाल खड़े करते है।
                


चर्चा में लाये गये बिंदुओं पर चर्चा भी तीखी नौंकझोंक के साथ हुई। नगर के व्यवसायिक काम्पलेक्सों की नियम विरूद्ध आवंटित दुकानों को सीज करने के साथ एफआईआर कराने का समय निर्धारण भी कराया गया।

कांग्रेस की नगर सरकार में आदिवासी की दुकान को सिंधी समुदाय के सदस्य के नाम पर करने पर होगी कार्यवाही 

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आरक्षित क्षेत्र में गैर एससी, एसटी वर्ग के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से आज भी नाम का उपयोग किया जा रहा है। हजारों ऐसे मामले मिल सकते है।
            ऐसा ही मामला सिवनी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आया है जहां पर आदिवासी वर्ग की आरक्षित दुकान को सिंधी समुदाय के श्रीमती शारदा बत्रा के नाम आबंटित की गई है। हालांकि यह खेला नगर पालिका परिषद में पूर्व से ही अनवरत चलता आ रहा था।
            कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष व सरकार के कार्यकाल में आदिवासी की आरक्षित दुकान को सिंधी समुदाय की श्रीमती शारदा बत्रा के नाम पर आबंटित किये जाने के मामले में कांग्रेस की नगर सरकार में हो रही है। 

पहले आयें पहले के आधार का कोई नियम नहीं है 

परिषद में लाये गये चर्चा के विषय में सिवनी नगर के सदर काम्पलेक्स की दुकाने पहले आयें पहले के आधार पर आवंटित की गयी है। जिसके संबंध में राजेश राजू यादव ने पूंछा कि यह क्या नियम है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जानकारी दी कि इस प्रकार का कोई नियम नहीं है।
             इसके साथ ही सदर काम्पलेक्स की नियम विरूद्ध तरीके से दुकाने हथियाने वाले व्यापारियों द्वारा नियमों के अनुसार लीज नवीनीकरण न कराने, निर्धारित किराया जमा न करने, दुकानों के स्वरूप में परिवर्तन आदि कार्य किये गये है। इस पर कार्यवाही निर्धारित करने के लिये पंद्रह दिन का समय निर्धारित किया गया है और एफ आई आर दर्ज करने का निर्णय लिया गया है ।

15 दिन के अंदर दुकान खाली कराकर दर्ज कराई जायेगी एफआईआर

इसी प्रकार सिवनी नगर पालिका परिषद के सामने वाले काम्पलेक्स में आदिवासी वर्ग के लिये आरक्षित दुकान अन्य वर्ग की महिला श्रीमती शारदा बत्रा के नाम आवंटित की गयी है। जिस पर कबीर वार्ड के पार्षद संजय भलावी एवं रानी दुर्गावती वार्ड की पार्षद श्रीमती गोविंदी सैयाम ने आपत्ति करते हुये उक्त दुकान को तत्काल खाली कराने के साथ दोषियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जिस पर परिषद ने आश्वासन दिया है कि पंद्रह दिन के अंदर दुकान खाली करायी जायेगी एवं एफआईआर दर्ज करायी जायेगी। 

आरक्षित वर्गों की आवंटित दुकानों की सूची मांगी गई 

इसके साथ ही अन्य व्यवसायिक काम्पलेक्सों में आरक्षित वर्ग के हित ग्राहियों के लिये आरक्षित दुकाने आवंटित होने की सूची मांगी गयी है तथा कहा गया है कि इन नियम विरूद्ध आवंटित दुकानों को खाली कराकर दोषियों के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करायी जाये तथा दुकाने जिस वर्ग के लिये आरक्षित है उन्हें आवंटित किया जाये।


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