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आरक्षण बगैर पदोन्नति किये जाने से गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छ ग में आक्रोश

आरक्षण बगैर पदोन्नति किये जाने से गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छ ग में आक्रोश 

राजस्व विभाग 49 नायब तहसीलदार को तहसीलदार में पदोन्नति दी एस सी, एस टी का नाम नहीं

विष्णु देव साय सरकार पदोन्नति में आरक्षण नहीं देना चाहती, संगठन ने लगाया सीधा आरोप


छत्तीसगढ़। गोंडवाना समय। 

गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार नवरंग ने स्पस्ट किया उच्च न्यायालय बिलासपुर ने 16 अप्रैल 2024 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय  एम नागराज  के मामले में दिए गए दिशा निर्देश अनुसार कार्यवाही कर परिणामी वरिष्ठता के साथ क्वान्टिफिअबल डेटा एकत्र कर पदोन्नति नीति बनाने तीन महीने का समय दिया, समय बीत गया, डेटा एकत्र करने कोई समिति का गठन नहीं हुआ। सरकार कोई रूचि नहीं दिखाई।

अनु जाति, जनजाति को जानबूझकर प्रतिनिधत्व से  वंचित कर दिया

संगठन ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया कि विष्णु देव साय की सरकार पदोन्नति में आरक्षण देना नहीं चाहती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 48 % अनु जाति, जनजाति को सीधा ठेंगा दिखाया है। संगठन ने आरक्षण विहीन पदोन्नति देने में जल्दबाजी कर रहीं है और राजस्व विभाग ने 48 नायब तहसीलदार को तहसीलदार के पद पर पदोन्नति आदेश जारी कर दिया। उक्त पदोन्नति में एक भी आरक्षित वर्ग के सेवकों के नाम नहीं है सभी पद अनारक्षित प्रवर्ग से भर अनु जाति, जनजाति को जानबूझकर प्रतिनिधत्व से वंचित कर दिया। 

अनु जाति, जनजाति के कर्मचारी व अधिकारी में आक्रोश व्याप्त है 

उक्त सूची और सरकार की क्रियाकलाप से अनु जाति, जनजाति के कर्मचारी व अधिकारी में आक्रोश व्याप्त हैं, संगठन अब आरपार के मूड में है। आंदोलन का आगाज कर दिया है। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भोलाराम मरकाम, प्रदेश सचिव राधेश्याम टंडन ने बताया कि चरण बध्द आंदोलन 16 जुलाई से शुरू करेगी।
            महिला प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती संगीता पाटले ने संगठन के सात सूत्रीय प्रमुख मांग परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण बहाल तक पदोन्नति में रोक, पदोन्नति में तथा अनुजाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को संविधान के नौवीं अनुसूची में शामिल करने विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर संविधान संशोधन समिति भारत सरकार को भेजी जाए। 

मार्गदर्शन/अभिमत पश्चात ही पदोन्नति की कार्यवाही प्रारंभ की जाए 

शिक्षक एलबी संवर्ग को पुरानी पेंशन का लाभ देने न्यूनतम शासकीय सेवा की शर्तें 30 वर्ष को घटाकर 5 वर्ष किया जाए। अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय भर्ती में आरक्षण को पुन बहाल किया जाए। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय नौकरी हासिल करने वाले के विरुद्ध समय बद्व, समय सीमा के भीतर जांच कार्यवाही किया जाए।             स्थानांतरण से प्रभावित शिक्षक की वरिष्ठता संबंधी निर्देश की सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन/अभिमत पश्चात ही पदोन्नति की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। पदोन्नति से वंचित शिक्षक एल बी संवर्ग को नियुक्ति तिथि से गणना कर मातृ राज्य मध्यप्रदेश की भांति समयमान व क्रमोन्नत  वेतनमान  दी जाए। लंबित महंगाई भत्ता दी जाय उक्त जानकारी प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र जांगड़े ने दी है। 

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