टालेन्द्र पारधी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज बिना लायसेंस के घर पर धान बीज का कर रहा था भण्डार एवं विक्रय
कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं उपसंचालक कृषि के निर्देशानुसार अवैध बीज भण्डारण करने पर थाना कुरई में एफ.आई.आर. दर्ज
भण्डारित बीज की कुल कीमत 6378750 रुपए आंकलित की गई
सिवनी। गोंडवाना समय।
जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं उपसंचालक कृषि के निर्देशानुसार प्रफुल्ल घोडेसवार सहायक संचालक कृषि, श्री राजेश मेश्राम सहायक संचालक कृषि एवं सहयोगी स्टॉफ के निरीक्षण के द्वारा श्री टालेन्द्र पारधी पिता नारायण प्रसाद पारधी जाति पवार, निवासी ग्राम बड़झीर, विकासखण्ड कुरई के घर पर धान बीज का भण्डार एवं विक्रय बिना लायसेंस के किया जा रहा था जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 के नियम 3 का उल्लघंन है।
प्रफुल्ल घोडेसवार सहायक संचालक कृषि द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि टालेन्द्र पारधी पिता नारायण प्रसाद पारधी के आवास परिसर पर धान बीज किस्म आरपीएच 1215 कम्पनी राईस क्रापसाईस प्रायवेट लिमिटेड एस.वाय नम्बर 619 प्लाटन, 130 नीयर शिवाजी स्टेच्यू एन.जे.आर.एण्ड के. एल.आर नगर मेड़चल मल्काजगिरी, तेलागंना इंडिया का लगभग 141.75 क्विटल का भण्डारण पाया गया।
मौके पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया
पैकेट पर अंकित एम.आर.पी. के आधार पर प्रति 3 कि.ग्रा. का पैकेट का मूल्य 1350 रुपए के आधार पर कुल भण्डारित बीज की कुल कीमत 6378750/- (तिरसठ लाख अठहत्तर हजार सात सौ पचास) रुपए आंकलित की गई है। उक्त भण्डारित धान बीज के संबंध में टालेन्द्र पारधी से बीज भण्डारण एवं विक्रय करने का लायसेंस, स्त्रोत प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज चाहे गये किन्तु टालेन्द्र पारधी द्वारा मौके पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया।
टालेन्द्र पारधी द्वारा बिना लायसेंस बीज का भण्डारण एवं विक्रय करने पर उनके द्वारा किया गया कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 के नियम 3 का उल्लघंन है। भण्डारित धान बीज को प्रफुल्ल घोडेसवार सहायक संचालक कृषि, श्री राजेश मेश्राम सहायक संचालक कृषि (बीज निरीक्षक) द्वारा विक्रय प्रतिबंधित कर टालेन्द्र पारधी पिता नारायण प्रसाद पारधी जाति पवार, निवासी ग्राम बड़झीर, विकासखण्ड कुरई के विरूद्ध एफ.आई.आर. थाना कुरई में दर्ज किया गया।