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मासूम बच्‍ची के साथ घिनौनी हरकतें करने वाले आरोपी को तीन वर्ष की सजा

मासूम बच्‍ची के साथ घिनौनी हरकतें करने वाले आरोपी को तीन वर्ष की सजा


सिवनी। गोंडवाना समय।

जिला सिवनी का मामला इस प्रकार है कि प्रार्थिया की मां  ने  महिला थाना सिवनी मे  रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी नाबालिक बच्‍ची उम्र 7 वर्ष दिनांक 11-11-2022 को सुबह करीब 8:00 बजे पड़ोस के दुकान में दूध लेने गयी थी दूध लेकर वापस आयी और बतायी की दुकान से जब वह घर वापस आ रही थी तभी आरोपी संतोष धुर्वे पिता संतलाल धुर्वे उम्र 27 वर्ष निवासी संजय वार्ड सिवनी ने अपने घर में बुलाकर कमरे में ले गया और अंदर से दरवाजा लगाकर बुरी नियत से घिनौनी हरकतें कर रहा था उसी समय एक व्‍यक्ति आ गया ओर उसने दरवाजा खटखटाया तो आरोप ने दरवाजा खोला तभी वहां से भागकर घर आ गई । 

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष पाक्‍सो न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया 

प्रार्थिया के उक्‍त रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 82/2022 पंजीबंद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष पाक्‍सो न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमति दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह एवं सबूतो को माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। माननीय न्‍यायालय द्वारा गवाहों एवं सबूतो से सहमत होते हुए दिनांक 26.4.2024 को माननीय न्‍यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी संतोष को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 354 भादवि. में 3 वर्ष की सजा एवं 1000 रुपए अर्थदंड, 354 (अ)(क)(्र) में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुपए अर्थदंड, धारा 509 भादवि.मे 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड,  सहपठित धारा 11,12 पाक्‍सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।


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