अवैध कालोनियों के रहवासियों तथा भू-धारकों से दावा-आपत्ति आमंत्रित
सिवनी। गोंडवाना समय।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह तथ्य आया है कि भूखण्डों का अन्तरण कर ग्राम पंचायत खैरा अंतर्गत भू-स्वामी राहुल पिता संतोष अवधिया, गुलाब पिता बखतसिंह किरार, जगदीश पिता कमल प्रसाद मेहरा, अजय, संजय पिता लक्ष्मीचंद अग्रवाल, घनश्याम पिता मोहनलाल किरार, नीलीमा पति सुकांत कलार, हीरा पति भगतसिंह कलार, शरद पिता विकास बघेल, अंकुश पिता सुरेश बच्छानी, मयंक पिता महेश बच्छानी, गोविंद प्रकाश पिता बालचंद, रामरतन पिता गयाप्रसाद, प्रशांत पिता बद्रीप्रसाद खेमूका, झामसिंह पिता हुकूमचंद किरार, नीलम सिंह पिता बचन किरार, रमेश पिता रामचरण किरार, मुकेश पिता मंगल, शुभम पिता इन्द्रपाल, रघुराज सिंह पिता मंगलसिंह, प्रकाश पिता चूरामन कलार, तुलसीराम पिता सीताराम किरार एवं सुरेश, संतोष, रज्जू पिता रामनारायण किरार द्वारा अवैध कालोनी का निर्माण किया जा रहा है। उक्त अवैध कालोनियों के रहवासियों एवं सभी हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि वे उक्त संबंध में अपने दावें / आपत्तियों या सुझावों को इस सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि में अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते है। सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान हो जाने पर दावें / आपत्तियां विचार योग्य नही होंगे।
प्राथमिकी दर्ज कराये जाने का आदेश पारित किया जावेगा
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अधीन अवैध कॉलोनी निर्माण प्रमाणित होने पर उपरोक्त भूमि का प्रबंधन सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले लिया जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी एवं संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 61 घ के तहत प्राथमिकी दर्ज कराये जाने का आदेश पारित किया जावेगा। निर्धारित समयावधि के में दावे/आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि उक्त संबंध में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।