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मैसेंजर एप पर गाली व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने पर एससी एसटी का मुकदमा

मैसेंजर एप पर गाली व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने पर एससी एसटी का मुकदमा

बस्ती/उत्तरप्रदेश। गोंडवाना समय। 

आॅनलाइन मैसेंजर एप पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग व गाली गलौच करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत ने कप्तानगंज पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
            


कप्तानगंज थाना क्षेत्र के दुधौरा गांव निवासी सुरेंद्र कुमार ने अधिवक्ता अजय कुमार दुबे के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया कि वह चौकीदार संगठन के जिलाध्यक्ष हैं। वहीं 27 अगस्त 2023 को संगठन के मैसेंजर ग्रुप पर संदेश भेजकर सदस्यों को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की सूचना दी।
            जिस पर परशुरामपुर थाना क्षेत्र के बगौना सहसराव गांव निवासी सुनील कुमार सिंह ने ग्रुप पर ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली लिखकर भेजा और कहा कि जान से मार दूंगा। पीड़ित पक्ष की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश कप्तानगंज पुलिस का दिया है।

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