निर्वाचन शून्य, जनपद पंचायत बरघाट के वार्ड नं 21 का है मामला
अवैध अतिक्रमण किये जाने के सम्बंध में झूठा शपथपत्र प्रस्तुत किया था
बरघाट। गोंडवाना समय।
कलेक्टर न्यायालय सिवनी में प्रस्तुत निर्वाचन याचिका अंतर्गत धारा 36 मप्र पंचायत राज व ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत
श्री महेंद्र मेश्राम ने जनपद पंचायत बरघाट के वार्ड नं 21 के जनपद सदस्य प्रभुदयाल गोनकर के विरुद्ध शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किये जाने के सम्बंध में झूठा शपथपत्र प्रस्तुत करने के आधार पर पंचायत चुनाव में जनपद सदस्य के पद से निरहत किये जाने हेतु याचिका दायर की थी।
रिक्त मानकर चुनाव कराये जाने के आदेश पारित किए गए
जिला कलेक्टर सिवनी के निर्वाचन याचिका क्रमांक 0002अ, 89 22,23 में दिनांक 22 जनवरी 2024 को याचिकाकर्ता की और से प्रस्तुत दस्तावेज व एडव्होकेट सुरेन्द्र बारमाटे के तर्कों से सहमत होते हुए प्रस्तुत निर्वाचन याचिका स्वीकार करते हुए जनपद पंचायत बरघाट के वार्ड नं 21 से विजयी घोषित प्रभुदयाल गोनकर को जनपद सदस्य के पद से निरहत घोषित कर पुन: आदेश दिनांक से उक्त पद रिक्त मानकर चुनाव कराये जाने के आदेश पारित किए गए है। जनपद पंचायत बरघाट के वार्ड नं 21 के सभी मतदाता और कार्यकताओं में खुसी की लहर दौड़ गयी है