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संतोष चौबे मानव मित्र मानव अधिकार आयोग सिवनी को 2 वर्ष की सजा

संतोष चौबे मानव मित्र मानव अधिकार आयोग सिवनी को 2 वर्ष की सजा

प्रशासनिक सेवा की अधिकारी ही अपने कर्तव्यों के दौरान सुरक्षित नहीं है


सिवनी। गोंडवाना समय। 

पीड़िता जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी एवं सिवनी में पदस्थ थी, जिनको आरोपी संतोष चौबे पिता सी.पी. चौबे उम्र 31 वर्ष निवासी भैरोगंज जो कि आयोग मित्र, मानव अधिकार आयोग सिवनी,में कार्य कर रहा था। 

मोबाइल में अपमान कारित मैसेज कर मानसिक रूप से उत्पीड़न कर रहा था 

जिसने पीड़िता के मोबाइल में अपमान कारित मैसेज कर मानसिक रूप से उत्पीड़न कर रहा था, जिसकी लिखित शिकायत पीड़िता ने थाना कोतवाली सिवनी में की थी, कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक, 687/2015, धारा 354 डी, 509 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कि न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 

तो अन्य महिलाओं का उनके कार्य के दौरान कितना शोषण होता होगा

श्री प्रदीप कुमार भौरे,सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ मिडिया सेल प्रभारी सिवनी ने जानकारी देते हुये बताया कि शासन की ओर से अजय सलाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरबी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और सबूत प्रस्तुत किया तथा अपने अंतिम तर्क के दौरान उन्होंने बताया कि जब एक प्रशासनिक सेवा की अधिकारी ही अपने कर्तव्यों के दौरान सुरक्षित नहीं है तो अन्य महिलाओं का उनके कार्य के दौरान कितना शोषण होता होगा।
        माननीय न्यायालय द्वारा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के तर्क से सहमत होते हुए दिनांक 6 जनवरी 2024 को आरोपी संतोष चौबे को धारा 354 डी भादवि में 2 वर्ष के कठोर कारावास से एवं धारा 509 भादवि में 1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। 


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