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संतोष बिसेन और प्रकाश राय शिक्षक हुये निलंबित, गोंडवाना समय की खबर का हुआ असर

संतोष बिसेन और प्रकाश राय शिक्षक हुये निलंबित, गोंडवाना समय की खबर का हुआ असर 

अनुसूचित जाति वर्ग की महिला शिक्षिका के साथ घर में घुसकर किया था मारपीट

अजाक थाना सिवनी में हुआ था संतोष बिसेन और प्रकाश राय शिक्षक पर मामला दर्ज 

सहायक आयुक्त जनजातिय कार्य विभाग सिवनी ने संतोष बिसेन और प्रकाश राय शिक्षक को निलंबित किया 


सिवनी। गोंडवाना समय। 

अनुसूचित जाति वर्ग की महिला शिक्षिका के घर में घुसकर मारपीट करते हुये जान से मारने की धमकी देने वाले संतोष बिसेन और प्रकाश राय शिक्षक पर अजाक थाना सिवनी में एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण दर्ज होने के लगभग 1 महिने के पश्चात गोेंडवाना समय समाचार पत्र द्वारा प्रमुखता से मुद्दा उठाने के बाद सहायक आयुक्त जनजातिय कार्य विभाग सिवनी ने निलंबन की कार्यवाही किया है।
                


संतोष बिसेन शिक्षक के कार्यकलापों से और प्रकाश राय शिक्षक की कार्यप्रणाली से संबंधित संकुल क्षेत्र से शिक्षक-शिक्षिकाएं जो कि इनसे पीड़ित थे उनमें प्रसन्नता व्याप्त है। सूत्र बताते है कि जनजातिय कार्य विभाग के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों से सांठगांठ करके संतोष बिसेन शिक्षक और प्रकाश राय शिक्षक दोनो नेतागिरी के करने के साथ साथ अपनी मनमानी भी करते थे। संतोष बिसेन शिक्षक जो कि जिसमें सर्वाधिक विवादित चर्चित चेहरे के रूप में अपनी पहचान रखते है। 

विभागीय कार्यवाही नहीं होने से उनके हौंसले बुलंद थे 


अनुसूचित जाति वर्ग की महिला शिक्षिका और उनके पति के साथ संतोष बिसेन शिक्षक और प्रकाश राय शिक्षक के द्वारा गुण्डागर्दी करते हुये घर में घुसकर मारपीट करना और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अजाक थाना सिवनी में प्रकरण लगभग 1 माह पूर्व दर्ज हुआ था।
            जिसके बाद त्वरित रूप से सहायक आयुक्त जनजातिय कार्य विभाग सिवनी द्वारा विभागीय कार्यवाही किया जाना था परंतु कार्यवाही नहीं की गई। जिससे विभागीय उच्चाधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे थे। अनुसूचित जाति वर्ग की महिला शिक्षिका के साथ घर में घुसकर मारपीट करने व जाने से मारने की धमकी देने वाले संतोष बिसेन शिक्षक और प्रकाश राय शिक्षक पर विभागीय कार्यवाही नहीं होने से उनके हौंसले बुलंद थे, जिससे पीड़ित पक्ष और भयभीत भी थे। 

गोंडवाना समय ने प्रमुखता से उठाया था महिला शिक्षिका के साथ मारपीट का मामला 


उक्त मामले को गोंडवाना समय समाचार पत्र द्वारा प्रमुखता से 23 नवंबर 2023 के अंक में प्रकाशित करते हुये विभागीय उच्चाधिकारियों व शासन प्रशासन की ओर ध्यानाकर्षण कराया गया था जिस पर सहायक आयुक्त जनजातिय कार्य विभाग सिवनी द्वारा 23 नवंबर 2023 को संतोष बिसेन प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला कोटकसा विकासखंड कुरई को निलंबित करते हुये संतोष बिसेन का मुख्यालय विकासखंड अधिकारी छपारा नियत किया गया है।
        वहीं प्रकाश राय सहायक शिक्षक  शासकीय प्राथमिक शाला चिखली विकासखंड कुरई पर निलंबन किये जाने की कार्यवाही करते हुये प्रकाश राय सहायक शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड घंसौर नियत किया गया है। 

विवादित और चर्चित चेहरे के रूप में पहचाने जाते है संतोष बिसेन शिक्षक 


शिक्षक संतोष बिसेन प्राथमिक शाला कोटकसा और प्रकाशचंद राय प्राथमिक शाला चिखली संकुल प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल बादलपार और संकुल प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल चक्की खमरिया में पदस्थ है।
        संतोष बिसेन और प्रकाश पर अनुसूचित जाति वर्ग की महिला शिक्षिका और उनके पति के साथ घर में घुसकर मारपीट करने के संबंध में अजाक थाना सिवनी में मामला दर्ज हुआ था।
                 जानकार सूत्र बताते है कि शिक्षक संतोष बिसेन पूर्व में भी कुछ मामलों में विवादित रहे है। जिसको लेकर संतोष बिसेन अपने संकुल केंद्र सहित जनजाति कार्य विभाग सिवनी में चर्चित चेहरे के रूप में जाने पहचाने जाते है। 

संतोष बिसेन और प्रकाश राय पर एससी, एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था


प्राप्त जानकारी अनुसार 19 अक्टूबर 2023 को प्रार्थी दिव्या मेश्राम पति किशोरे मेश्राम वर्ग अनुसूचित जाति जो कि सांई नगर सेन्ट्रल स्कूल के पीछे डूण्डा सिवनी ने अपने पति किशोर कुमार मेश्राम के साथ अजाक थाना सिवनी पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई थी वह प्राथमिक शाला बाबूटोला (सुकतरा) में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है और उनके संकुल कन्द्र में सतोष बिसेन शिक्षक के पद पर पदस्थ है।
                     वहीं दिनांक 18 अक्टूबर 2023 को संतोष बिसेन ने दिव्या मेश्राम शिक्षिका से कहा था कि तुम मुझे और मेरी पत्नि को बदनाम कर रही हो, इसी कारण संतोष बिसेन शिक्षक अपने साथी शिक्षक प्रकाश राय के साथ घर में घुसकर गंदी गंदी गालियां देकर और जातिगत रूप से अपमानित करते हुये महिला शिक्षिका के साथ उसके पति किशोर मेश्राम के साथ मारपीट करने के साथ जान से मारने की धमकी भी दिया था।
            अनुसूचित जाति वर्ग की महिला शिक्षिका के रिपोर्ट पर अजाक थाना सिवनी में अप.क्र. 08/2023 धारा 294, 323, 506, 452, 34 भा.द.वि. 3 (1), द, ध, 3 (2)(व्ही ए) एससी, एसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

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