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चुनाव में वाहन उपलब्ध न कराने वाले वाहन मालिक होगें दण्डित

चुनाव में वाहन उपलब्ध न कराने वाले वाहन मालिक होगें दण्डित


सिवनी। गोंडवाना समय। 

विधान सभा निर्वाचन 2023 की परिवहन व्यवस्था में मतदान दलो एवं अन्य कार्यों के निर्वाध रूप से सम्पादित किये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों का अधिग्रहण कर दिनांक 14.11.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक अनिवार्य रूप से वाहन उपलब्ध कराने संबंधी आदेश प्रसारित किये गये थे।                     
            चुनाव परिवहन व्यवस्था अधिकारी सिवनी द्वारा अवगत कराया गया है कि ऐसे वाहन मालिक जिनके द्वारा निर्धारित समयावधि मे वाहन उपलब्ध नही कराया गया है उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के तहत (जिसमे एक वर्ष का कारावास अथवा जुमार्ना अथवा दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है) के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
                    अत: जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिले के समस्त वाहन मालिकों जिनके अधिग्रहण आदेश जारी किये गये है तत्काल अपने वाहन विधान सभा चुनाव परिवहन शाखा पालीटेकनिक कालेज सिवनी मे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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