शमशान की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
शमशान की भूमि पर अतिक्रमण कर बना रहे थे मकान, 5000 हजार रूपये का लगाया अर्थदण्ड
सिवनी। गोंडवाना समय।
शिकायतकर्ता संतोष धुर्वे के द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन पर शिकायत कर लेख किया है कि ग्राम पंचायत खमरिया ग्राम छीतापार अतिक्रमणकर्ता का नाम विपुल तिवारी स्थान शमशान घाट की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा किया जा रहा जिसके संबंध मे हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि ग्राम खमरिया रे प.ह.न. 79 रा.नि.म. भोमा स्थित भूमि खसरा नं 155 रकवा 0.60 में से 20 बाई 40 फुट मद (शमशान भूमि पर अनावेदक विपिन तिवारी पिता मूलचंद तिवारी जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम खमरिया रेयत अवैध रूप से अतिक्रमण कर दीवाल तैयार कर मकान बनाया जा रहा है जिसके संबंध मे हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोट पर न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर अनावेदक के विरूद्ध शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अनावेदक को दोषी पाते हुए म.प्र. भू० रा० संहिता 1959 की धारा 248 (1) के प्रावधानों के तहत अनावेदक को रूपए 5000/- (पांच हजार रू०) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
पंचायत के कर्णधारों की मनमानी से शमशान की भूमि भी अतिक्रमण से नहीं बच पाई
शासन के निदेर्शानुसार स्वयं कि भूमि/आवास योजना की भूमि/आबादी भूमि पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का भुगतान किया जाता हैं परन्तु ग्राम पंचायत सचिव श्री अभय कुमार चन्द्रवंशी द्वारा अनावेदक को शासकिय (शमशान भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना निधि की राशि स्वीकृत कराई गई है। जिसके संबंध शिकायतकर्ता द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन पर शिकायत कि गई है। अत: आपसे निवेदन है कि संबंधित सचिव एवं विपुल तिवारी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य के संबंध में जांच कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही कराने के लिये कहा गया है।