कफ सीरप का नशा बेचने वालों को 10, 10 साल की सजा
सिवनी। गोंडवाना समय।
दिनाँक 26/10/2020 को उप निरीक्षक प्रसन्न शर्मा थाना लखनवाड़ा (वर्तमान थाना प्रभारी बरघाट) को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 लोग एक मोटरसाइकिल में मादक पदार्थ लेकर सीलादेही होते हुये जाने वाले है।
सूचना पर उप निरीक्षक प्रसन्न शर्मा द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर स्टाफ आर योगेंद्र, राजेश मात्रे, अजेंद्र पाल, मनोज को लेकर सीलादेही चौक के पास घेराबंदी कर मोटर साइकिल क्रमांक एमएच 35 यू 4517 से आ रहे 2 संदेहियों को पकड़ा जिन्होंने अपना नाम इरफान पिता रियाज खान उम्र 35 साल निवासी खवासा और मोहम्मद आबिद पिता गफूर खान उम्र 32 साल निवासी खवासा थाना कुरई का होना बताये।
विवेचना पूर्ण होने पर चालान माननीय विशेष न्यायलय सिवनी में पेश किया गया
माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण की हुई सुनवाई व निर्णय के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि श्री प्रदीप कुमार भौरे मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि जिंनके कब्जे में रखे बैग में 50 बोतल सिस्कोडिन कफ सीरप की मिली जिसे रखने का कोई वैध दस्तावेज उनके पास नहीं मिला और इन कफ सीरप को नशे के लिये बेचना उन आरोपियों द्वारा बताया गया।
जिस पर उप निरीक्षक प्रसन्न शर्मा द्वारा अवैध कफ सीरप, मोटरसाइकिल को जब्त कर थानां लखनवाड़ा में अपराध क्रमांक 334/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट 5/13 म प्र ड्रग कंट्रोल एक्ट का कायम किया गया तथा विवेचना पूर्ण होने पर चालान माननीय विशेष न्यायलय सिवनी में पेश किया गया।
एडीपीओ श्रीमती उमा चौधरी द्वारा पैरवी की गई तथा सभी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रखे गए
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ श्रीमती उमा चौधरी द्वारा पैरवी की गई तथा सभी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रखे गए जो माननीय विशेष न्यायाधीश सिवनी द्वारा प्रकरण के दोनो आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट में 10,10 साल के कठोर कारावास तथा 1, 1 लाख रुपये जुमार्ना तथा ड्रग कंट्रोल एक्ट में 1 ,1 साल के कठोर कारावास और 2,2 हजार का जुमार्ना की सजा दिनाँक 27/6/2023 को सुनाई गई है।