मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाने का निर्णय लिया
आॅन लाइन गैम्बलिंग के विरूद्ध होगी कार्यवाही-मुख्यमंत्री
प्रदेश में लागू किया जाएगा नया जुआ अधिनियम
चिटफंड कम्पनियों पर कार्यवाही के लिए गठित होगा विशेष सेल
भोपाल। गोंडवाना समय।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। इन कम्पनियों पर प्रभावी कार्यवाही और प्रभावित लोगों का पैसा लौटाने के काम की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष सेल गठित किया जाएगा।
राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि इन कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही हो और प्रभावित लोगों को उनका पैसा वापस मिले। मुख्यमंत्री श्री चौहान श्यामला हिल्स उद्यान में पौध-रोपण के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे।
आॅन लाइन गैम्बलिंग बड़ी समस्या है
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आॅन लाइन गैम्बलिंग बड़ी समस्या है। वर्तमान में प्रदेश में जुआ अधिनियम 1876 लागू है। इसमें आॅन लाइन गैम्बलिंग के विरूद्ध कोई प्रावधान नहीं है।
राज्य शासन ने वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाने का निर्णय लिया है। नए अधिनियम में आॅन लाइन गैम्बलिंग के विरूद्ध पर्याप्त प्रावधान शामिल किए जाएंगे, जिससे इन गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को दंडित किया जा सके।