मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए महिलाओं को आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं
सिवनी। गोंडवाना समय।
कलेक्टर श्री क्षिजित सिंघल ने ''मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना'' में पात्रता रखने वाली महिलाओं से अपील की है कि वे योजना का लाभ लेने के लिए अपना आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोक सेवा केन्द्रों पर आवेदन न करें। शासन के निदेर्शानुसार मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आवेदन में इन प्रमाण पत्रों की कोई जरूरत नहीं है। आवेदक महिला को आवेदन पत्र में ही अपना आय एवं मूल निवासी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
आवेदक महिला को आवेदन के समय पर अपनी फोटो एवं बैंक पासबुक भी लेकर नहीं आना है। आवेदक महिला की फोटो आवेदन के समय ही मौके पर ली जायेगी। आवेदन पत्र में आवेदक महिला को अपना आधार नंबर देना होगा, बैंक खाता नंबर देने की जरूरत नहीं है। इस योजना की एक हजार रुपये की राशि शासन द्वारा महिला के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जायेगी।
आवेदक महिला का अपना स्वयं का व्यक्तिगत बैंक खाता नंबर होना चाहिए, जो उसके आधार नंबर से लिंक हो। आवेदक महिला के समग्र आईडी की ई-केवायसी(ए-ङउ) होना अनिवार्य है। जिन आवेदक महिलाओं के समग्र आईडी का ई-केवायसी(ए-ङउ) नहीं हुआ है वे अपने पंचायत के सचिव या नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी के पास जाकर ई-केवायसी(ए-ङउ) करा सकते है।