पत्नी की हत्या करने पर पति को उम्रकैद, गवाह बनी बेटी को पांच लाख मुआवजा
सिवनी। गोंडवाना समय।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी ने एक बेटी को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश पारित किया है। 21 साल की देवकुमारी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के सचिव श्री विकास शर्मा से गुहार लगाई थी कि उसका पिता सुखचैन अरेवा उसकी मॉ मृतिका सुमतिया बाई को रोज-रोज इस बात पर प्रताड़ित करता था कि उसकी मॉ मृतिका सुमतिया बाई अपने मायके से जमीन में हिस्सा लेकर अपने बच्चों के नाम करे और जब उसकी मॉ ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसके पिता सुखचैन ने उसकी मॉ सुमतिया बाई की गेती व लकड़ी के बैसे से हत्या कर दी है।
देवकुमारी अभी पढ़ाई कर रही है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नही है
मृतिका सुमतिया बाई की बेटी देवकुमारी ने अदालत में अपने पिता सुखचैन के खिलाफ गवाही दी थी जिसके बाद अदालत ने उसके पिता सुखचैन को उम्रकैद की सजा सुनाई। देवकुमारी ने बताया कि उसकी मॉ मजदूरी करके उनका पालन-पोषण करती थी जबकि पिता सुखचैन कोई काम नहीं करता था।
देवकुमारी ने बताया कि पिता के जेल चले जाने और मॉ की मौत के बाद वह अपने ताउ के घर पर निवास कर रही है और उसकी आय का कोई साधन नही है। देवकुमारी के आवेदन पर जॉच का आदेश देते हुये सचिव श्री विकास शर्मा ने तहसीलदार से जॉच प्रतिवेदन तलब किया।
जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि देवकुमारी अभी पढ़ाई कर रही है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नही है जिसके बाद सचिव श्री विकास शर्मा ने जिला कलेक्टर, सिवनी को निर्देश दिया कि देवकुमारी को पांच लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाये। सचिव श्री विकास शर्मा ने आदेश की एक प्रति देवकुमारी को दी है और एक प्रति पालन हेतु जिला कलेक्टर, सिवनी को भेजी गई है।