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11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत में मिलेगी भवन स्वामी एवं नगर पालिका स्वामित्व करों में छूट

11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत में मिलेगी भवन स्वामी एवं नगर पालिका स्वामित्व करों में छूट

जलकर उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार पर उठा सकते हैं छूट का लाभ

सिवनी। गोंडवाना समय।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतो में म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुये राज्य शासन द्वारा सम्पत्ति कर अधिभार (सरचार्ज) जल उपभोक्ता प्रभार / जलकर के (सरचार्ज) में निम्न शर्तों के साथ छूट प्रदान करता है।

अधिभार की राशि रुपए 50,000 रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50,000/- (रुपए पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार भी राशि रुपए 50,000/- (रु. पचास हजार केवल) से अधिक तथा रुपए 1,00,000/- (रुपए एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में प्रतिशत तक की छूट। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 1,00,000/- (रुपए एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट। जल उपभोक्ता प्रभार / जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 10,000/- (रुपए दस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट। जल उपभोक्ता प्रभार / जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 10,000/- (रुपए दस हजार) से अधिक तथा 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट। जल उपभोक्ता प्रभार / जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। 

अधिक संख्या में राजस्व शाखा मानस भवन में उपस्थित होने किया आग्रह

11 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये यह छूट वर्ष 2021-2022 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा। यह छूट नेशनल लोक अदालत के लिये ही मान्य होगी। लोक अदालत में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा शासन के तत्संबंध में अन्य निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। अत: नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले सभी भवन स्वामी एवं नगर पालिका स्वामित्व के किरायेदारों से निवेदन किया गया है कि 11 फरवरी 2023 शनिवार को अधिक से अधिक संख्या में राजस्व शाखा मानस भवन में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में उपरोक्तानुसार छूट का लाभ उठा सकते हैं। 

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