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पेसा एक्ट में गलत जानकारी देकर समिति में रिश्तेदारों व करीबियों को दे दिया स्थान

 पेसा एक्ट में गलत जानकारी देकर समिति में रिश्तेदारों व करीबियों को दे दिया स्थान 

जनपद पंचायत घुघरी जिला मण्डला की ग्राम पंचायत मांगा का है मामला 

समिति गठन की सीईओ, तहसीलदार व कलेक्टर से की गई शिकायत 

घुघरी/मण्डला। गोंडवाना समय। 

ग्राम पंचायत मांगा जनपद पंचायत घुघरी में पेसा एक्ट की गलत जानकारी गाँव वालों को देकर कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा ग्राम सभा में स्थान दिया जा रहा है।
                    


ग्राम पंचायत मांगा में पेसा एक्ट के समितियों का गठन में ग्राम सभा की पांच समितियां प्रस्तावित की गई थी जिसमें उन्होंने अपने रिस्तेदार एवं करीबी लोगों को अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष बनवाया गया। ग्राम पंचायत के जागरूक ग्रामीणों का कहना है कि पेसा एक्ट में समितियों के गठन में गलत ढंग किया गया है। 

सरपंच पति और जनप्रतिनिधि के रिश्तेदारों को समिति में रखा गया है


इस संबंध में महेश कुमार मलगाम जो कि ग्राम पंचायत मांगा के स्थायी निवासी है उन्होंने घुघरी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित शिकायत किया है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि मैं ग्राम सभा में समिति का सदस्य मनोनीत किया गया हूं जिसमें मुझे अध्यक्ष पद के लिये समिति द्वारा चुना गया था परंतु सरंपच पति प्रताप पुसाम और जनपद सदस्य कमल सिंह मरावी ने सचिव को दबाव बनाकर कि हम सिवनी से प्रशिक्षण लेकर आये है सभा में गलत जानकारी बताकर जनप्रतिनिधि सरपंच पति और जनप्रतिनिधि के रिश्तेदारों को समिति में रखा गया है।
                पेसा एक्ट में जो समिति बनाये है उसके लिये यह भ्ीा कहा गया कि कोई व्यक्ति जो किसी समूह या पार्टी के अध्यक्ष होंगे तो वह व्यक्ति पेसा एक्ट के समिति के सदस्य रह सकते है लेकिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव पद के लिये उम्मीदवार नहीं हो सकते। ऐसी अनेक गलत जानकारी देकर सभा में समिति का गठन किया गया है जिसकी जांच कर समिति का पुर्नठन किया जाये। 

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