कुर्की वारंट जारी, श्रम अधिकारी एवं जनपद पंचायत सीईओ के विरूद्ध हुई कार्यवाही
जन उपयोगी लोक अदालत में 21 नंवबर 2022 को उपस्थित होने को कहा
सिवनी। गोंडवाना समय।
जन उपयोगी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी विकास शर्मा के समक्ष 18 जुलाई 2022 को जया वंशकार ने आवेदन प्रस्तुत करते हुये जिला श्रम अधिकारी सिवनी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिवनी के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया था व अपने पति की मृत्यु उपरांत मुख्यमंत्री संबल कार्ड योजना का लाभ दिलाये जाने का निवेदन किया था। जिस पर जन उपयोगी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी विकास शर्मा ने जिला श्रम अधिकारी सिवनी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिवनी के विरुद्ध फैसला सुनाते हुये 7 सितम्बर 2022 को यह आदेश किया था कि वे जया वंशकार को दो लाख पांच हजार रुपये की लाभ राशि 30 दिन के भीतर प्रदान करें परन्तु जिला श्रम अधिकारी सिवनी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिवनी द्वारा जया वंशकार को लाभ राशि नहीं दी गई जिस कारण जया वंशकार द्वारा जन उपयोगी लोक अदालत में जिला श्रम अधिकारी सिवनी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिवनी के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर जन उपयोगी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी विकास शर्मा ने जिला श्रम अधिकारी सिवनी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिवनी के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी किया है व दिनांक 21 नवंबर 2022 को उपस्थित होने को कहा है।