एमबीबीएस /बीडीएस में प्रवेश प्रक्रिया 2022 पर रोक लगाने अजजा शासकीय सेवक विकास संघ द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति
छत्तीसगढ़। गोंडवाना समय।
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ ने मामला नं. डब्ल्यूपीसी/ नं. 591/ 2012 निर्णय दिनांक 19/09/ 2022 में इंटरविनर आवेदक के रूप में शामिल हुए संगठन है। जिसका उक्त प्रकरण के निर्णय से हित प्रभावित पूरे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति वर्गों पर हुई है।
माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपने हित को बचाने एवं संरक्षण करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी (सी) डायरी नं. 32837/ 2022 दिनांक 10/10/ 2022 को छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ द्वारा छत्तीसगढ़ शासन व गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकैडमी के विरुद्ध याचिका दायर उक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है जो लंबित है।
पूर्ण रूप से उक्त प्रवेश कार्यवाही को स्थगित किया जावे
जिसका निराकरण होने तक सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर जिला रायपुर पृ. क्र. 20झ्र 5/ 2022/ आ प्र./1झ्र3 नवा रायपुर दिनांक 29/09/2022 द्वारा प्रसारित व जारी आदेश जिसके अनुसार संचालनालय चिकित्सा शिक्षा पुराना नर्सेस हॉस्टल डीकेएस भवन रायपुर छत्तीसगढ़ रायपुर दिनांक 14/10/ 2022 क्र. 10242/ छात्र/सचीशि/2022 का पूर्ण रूप से उक्त प्रवेश कार्यवाही को स्थगित किया जावे।
वर्ष 2022 की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्णता स्थगित करने की मांग किए हैं
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के प्रांताध्यक्ष आर एन ध्रुव द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण हित में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त एसएलपी (सी) याचिका के निराकरण होने तक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासन स्तर पर संचालनालय चिकित्सा शिक्षा प्रवेश वर्ष 2022 की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्णता स्थगित करने की मांग किए हैं। इस हेतु अध्यक्ष काउंसलिंग समिति संचालनालय चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़,संचालक चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर रोक लगाने आपत्ति किए हैं।