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गाय के साथ अप्राकृतिक इंन्द्रीयभोग करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

गाय के साथ अप्राकृतिक इंन्द्रीयभोग करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

11 हजार का अर्थदण्ड भी किया गया


कमलाशंकर विश्वकर्मा, जिला ब्यूरो चीफ,
नीमच। गोंडवाना समय। 

श्रीमति सोनल चौरसिया, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के द्वारा गाय के बछड़े के साथ अप्रकृतिक इंन्द्रीयभोग करने वाले आरोपी नंदलाल पिता शंभूलाल भील, उम्र-36 वर्ष, निवासी-ग्राम धनेरियाकंला, थाना बघाना, जिला नीमच को धारा 377 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास व धारा 450 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 11,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवेचना के दौरान बछड़ी का मेडिकल कराया गया

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले श्री चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 1 वर्ष पूर्व दिनांक 22.09.2021 की रात्री के लगभग 10:30 बजे फरियादी हरीश अहीर के ग्राम दारू रोड़, धनेरियांकला स्थित मकान के बाड़े की हैं। फरियादी के बाड़े में लगे सीसीटीवी कैमरे में हलचल होने पर उसने आड़ से जाकर देखा कि आरोपी गाय की बछड़ी के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध इन्द्रीयभोग कर रहा था, जो फरियादी को देखकर भाग गया।
            फरियादी ने जाकर देखा तो बछड़ी के गुप्तांग से खून निकल रहा था। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की गई, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 295/2021, धारा 377, 450 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान बछड़ी का मेडिकल कराया गया व सीसीटीवी की फुटेज को फरियादी से प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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