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30 सितंबर तक सभी समितियां आमसभा की बैठक आहूत करें : डिप्टी कमिश्नर अखिलेश निगम

30 सितंबर तक सभी समितियां आमसभा की बैठक आहूत करें : डिप्टी कमिश्नर अखिलेश निगम


सिवनी। गोंडवाना समय। 

सभी सहकारी समितियों, विपणन सहकारी समितियों, प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, वनोपज सहकारी समिति, मत्स्य सहकारी समिति सहित अन्य सहकारी समितियों के प्रशासकों, अध्यक्षों, प्रबंधको को 30 सितंबर तक संस्था की वार्षिक आमसभा कोविड-19 के निदेर्शों व प्रोटोकॉल तहत आयोजित करने के निर्देश दिए गए है। सहकारिता विभाग के डिप्टी कमिश्नर अखिलेश कुमार निगम ने सभी समितियों को आमसभा की कार्रवाई का विवरण 31अक्टूबर तक कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी भेजने के निर्देश दिए हैं।

संबंधित अधिकारी पर 50 हजार रुपए का जुमार्ना लगाया जा सकता है

वार्षिक सम्मेलन में सोसायटी के क्रियाकलापों का अनुमोदन, संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन यदि अपेक्षित हो तो, आॅडिट रिपोर्ट पर विचार, शुद्ध लाभ के व्ययन, आगामी वर्ष के बजट, वित्तीय वर्ष में यदि घाटा हुआ हो तो उसके कारणों का परीक्षण व आॅडिट के लिए आॅडिटर की नियुक्ति करने संबंधी विषय रखे जाने का प्रावधान है।साथ ही अधिनियम की धारा 49 (2) के तहत आमसभा की सूचना नियत तारीख से कम से कम 14 दिवस पूर्व समिति के सभी सदस्यों व उपपंजीयक सहकारी संस्था को दिया जाना अनिवार्य है।
             नियम 34 (3) के तहत आमसभा की सूचना संस्था के प्रत्येक सदस्य को साधारण डाक द्वारा अथवा सोसाइटी के क्षेत्र में परिचालित अधिकतम 2 स्थानीय हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का प्रावधान है। इन प्रावधानों का पालन न किये जाने पर संस्था के उत्तरदायी पदाधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ राशि 5000 रुपए का अर्थदंड लगाया जा सकता है।
            धारा 49(9) बी-ए, ख-क के अनुसार आमसभा की समाप्ति के 30 दिवस के भीतर कार्रवाई विवरण सभी सदस्यों व उपपंजीयक कार्यालय को भेजना जाना अनिवार्य है। तय समय तक कार्रवाई विवरण प्रस्तुत ना होने पर संबंधित अधिकारी पर 50 हजार रुपए का जुमार्ना लगाया जा सकता है।

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