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घंसौर सीईओ के वित्तीय अधिकार कलेक्टर ने किये समाप्त

घंसौर सीईओ के वित्तीय अधिकार कलेक्टर ने किये समाप्त


घंसौर। गोंडवाना समय।

जनपद पंचायत घंसौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मनीष बागरी के वित्तीय अधिकार समाप्त करने के आदेश कलेक्टर डॉ राहूल हरिदा फटिंग के द्वारा जारी किये गये है। जनपद पंचायत घंसौर में 14 वां वित्त आयोग, मनरेगा योजना में वित्तीय अनियमितता की लगातार शिकायते प्राप्त होने पर शिकायतों की जांच हेतु जांच दल का गठन किया गया था। जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार जनपद पचांयत घंसौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मनीष बागरी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी द्वारा नोटिस जारी किया गया था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घंसौर श्री मनीष बागरी द्वारा नोटिस का उत्तर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी को दिया गया था। 

प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमित्ता हेतु पाये गये दोषी

घंसौर जनपद पंचायत सीईओ श्री मनीष बागरी द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोष जनक नहीं पाया गया। प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता हेतु दोषी पाये जाने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घंसौर श्री मनीष बागरी के आहरण वितरण के अधिकार समाप्त कर दिये गये है। श्री मनीष बागरी के पास प्रशासनिक अधिकार रहेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घंसौर के समस्त वित्तीय अधिकार आगामी आदेश पर्यंत श्री अखिल सहाय श्रीवास्तव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लखनादौन को सौंपा गया है। 

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