निलंबन की एक अधीक्षिका व दो प्राथमिक शिक्षक पर हुई कार्यवाही
सहायक आयुक्त ने की कार्यवाही
सिवनी। गोंडवाना समय।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सीनियर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास केवलारी में पदस्थ अधीक्षका श्रीमती प्रेमलता कुमारी मूल पद प्राथमिक शिक्षक को अपने पद के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने को लेकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपीलीय नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधान अनुसार निलंबित कर दिया है तथा का मुख्यालय विकास खंड अधिकारी छपारा सिवनी किया गया है।
आदेशों की अवहेलना करने पर दो प्राथमिक शिक्षक निलंबित
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक श्री राजेश कुमार झारिया एवं प्राथमिक शिक्षक श्री राधे श्याम राहंगडाले को शिक्षक विहीन संस्था शासकीय प्राथमिक शाला अमोली में अस्थाई रूप से अध्यापन कार्य करने के आदेश का परिपालन न करने तथा उक्त आदेश को प्राप्त करने से इनकार करने को लेकर दोनों ही प्राथमिक शिक्षक को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम के निहित प्रावधान अनुसार निलंबित कर दिया है दोनों निलंबित बापू शिक्षकों का मुख्यालय विकास खंड अधिकारी घंसौर नियत किया गया है।