नाबालिग बालिका को बहलाफसुलाकर नागपूर पहुंचाने वाले आरोपी पर दर्ज हुआ मामला
बण्डोल पुलिस थाना क्षेत्र का है मामला
सिवनी। गोंडवाना समय।
बण्डोल थाना अंतर्गत एक ग्राम में अनुसूचित जाति वर्ग की 13 वर्ष की एक नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर नागपूर ले जाने के कृत्य करने के मामले में बण्डोल पुलिस थाना में बीते 17 अप्रैल 2022 को विभिन्न धाराओं के साथ में पास्को एक्ट, एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उक्त मामले में जनचर्चा यही चल रही है कि अनुसूचित जाति वर्ग की बालिका को आरोपी नागपूर में ले जाकर संभवतय: मानव व्यापार करते हुये देह व्यापार की ओर ढकेलने का प्रयास करने की मंशा थी।
बस चालक की सूझबूझ से घर सुरक्षित पहुंची नाबालिग बालिका
वहीं बस चालक की सूझबूझ व समझदारी से नाबालिग बालिका को सुरक्षित घर तक पहुंचवाने बड़ी भूमिका रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार बण्डोल थाना अंतर्गत एक ग्राम में आरोपी 22 वर्ष शिवनंदन प्रसाद बंदेवार जो कि पिछले एक साल से स्कूल में आते जाते समय नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करता था और बुरी नियत से हाथ पकड़कर अन्य कोशिश करते हुये अपने साथ घर चलने के लिये कहता था। बीते 16 अप्रैल की रात्रि में जब नाबालिग बालिका अपने घर के पीछे काम कर रही थी तो आरोपी शिववंदन प्रसाद बंदेवार ने कहा कि मैं कल नागपूर जा रहा हूं तुम मेरे साथ चलोगी क्या और सुबह ग्राम पंचायत के सामने मिलने के लिये कहा और सुबह 5 बजे मोटर साईकिल में बैठालकर राहीवाड़ा तक लेकर आया जहां पर राहीवाड़ा से नागपूर बस में बैठालकर कहा तुम चलो मैं आता हूं। नाबालिग बालिका जब नागपूर पहुंची और नागपूर पहुंचर बस वाले के नंबर से जब शिवंनदन प्रसाद बंदेवार को फोन लगाया तो उसने पहचानने से इंकार कर दिया। इसके बाद बस वाले ने नाबालिग बालिका के पापा से बात कराया तो नाबालिग बालिका ने अपने पापा को बोली कि मुझे नागपूर लेने आ जाओ फिर नाबालिग बालिका के पापा नागपूर लेने गये और वापस साथ में लेकर अपने घर आ गये। इसके बाद बण्डोल पुलिस थाना में जाकर शिकायत दर्ज करवाये जहां बण्डोल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुये कार्यवाही अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना की ओर अग्रेषित कर दिया है। जिस पर अग्रिम कार्यवाही अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना की द्वारा की जा रही है।