जिले के 05 आदिवासी विकासखंडों में राशन सामग्री के परिवहन व वितरण हेतु 37 सेक्टर अधिकृत
सिवनी। गोंडवाना समय।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री शैलेश शर्मा द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 1686/खाद्य-पीडीएस/2021 सिवनी दिनाँक 25/10/2021 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक /1807/खाद्य-पीडीएस/2021 सिवनी दिनाँक 22/11/2021 अनुसार प्रेस विज्ञाप्ति जारी कर मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना अन्तर्गत सिवनी जिले के 05 आदिवासी विकासखंडों कुरई, छपारा, लखनादौन, घंसौर एवं धनौरा की शासकीय उचित मूल्य दुकान अंतर्गत आश्रित ग्रामों में राशन सामग्री के परिवहन एवं वितरण हेतु 37 सेक्टर बनाये गये है। जिसमे विकासखंड छपारा अंतर्गत सेक्टर भीमगढ़, रामगढ़-ए विकासखंड लखनादौन अंतर्गत सेक्टर : बैगापिपरिया नागनदेवरी एवं विकासखंड कुरई अंतर्गत सेक्टर मोहगाँव ए मोहगाँव बी चक्की खमरिया, खवासा एवं कुरई में एक से अधिक आवेदन पात्र पाये जाने पर अभ्यर्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से दिनाँक 04/12/2021 को चयन समिति के समक्ष कार्यालय कलेक्टर (खाद्य-शाखा) सिवनी में किया गया।
विकासखंड छपारा के 04 सेक्टर छपारा-ए, छपारा-बी, चमारी-ए, चमारी-बी, तथा विकासखंड लखनादौन के 04 सेक्टर- आदेगाँव, मढ़ी, गंगई, खुसीर्पार एवं विकासखंड घंसौर अंतर्गत भिलाई के सभी आवेदन पत्र जाँच के दौरान अपात्र पाये जाने के कारण उन्हें निरस्त किया गया है। इन विकासखंडों के उक्त सेक्टरों में पुन: आवेदन आमंत्रित किया जाना है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी/हितग्राही अनुसूचित जनजाति वर्ग से, सेक्टर के ग्रामों के निवासी 21 से 45 वर्ष आयुवर्ग, कम से कम पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण, लाइट मोटर व्हीकल वैध ड्राइविंग लायसेंस धारक, बैंक ऋण प्राप्त करने की पात्रता रखने वाले होना चाहिये। आवेदक अभ्यर्थी /हितग्राही शासकीय सेवक, पेंशनर, आयकर दाता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नही होना चाहिये। हितग्राहियों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ उक्त अहर्ताओ से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न किये जायेंगे।
इसके साथ ही शासकीय सेवक पेंशनर, आयकर दाता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नही होने संबंधी स्व घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। छपारा के 04 सेक्टर छपारा-ए, छपारा-बी, चमारी-ए, चमारी-बी, तथा विकासखंड लखनादौन के 04 सेक्टर- आदेगाँव, मढ़ी, गंगई, खुसीर्पार एवं विकासखंड घंसौर अंतर्गत भिलाई हेतु दिनाँक 03/12/2021 से 08/12/2021 तक कार्यालयीन समय मे कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा सिवनी में उपस्थित होकर आवेदन मय दस्तावेज पुन: प्रस्तुत कर सकते है, जिसके परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों का चयन किया जावेंगा। उक्त सेक्टर में सम्मिलित ग्रामों की सूची का अवलोकन जिला खाद्य कार्यालय सिवनी के अतिरिक्त जनपद पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जा सकता है, विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालयीन समय मे कलेक्टर (खाद्य शाखा) सिवनी में उपस्थित होकर संपर्क किया जा सकता है।