अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों से ग्रामवार राशन वितरण कार्य के लिए आवेदन आमंत्रित
सिवनी। गोंडवाना समय।
जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ''मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना '' अन्तर्गत जिला सिवनी के पाँच आदिवासी विकास खण्ड क्रमश: कुरई, छपारा, लखनादौन, घंसौर एवं धनौरा के दुकानविहीन ग्रामों में राशन सामग्री के परिवहन एवं वितरण हेतु 37 सेक्टरों का निर्धारण किया गया है। इन सेक्टरों में शासन द्वारा निर्धारित मासिक किराये पर परिवहन एवं वितरण कार्य एक से दो टन खाद्यान्न की क्षमता वाले वाहनों से कराया जाना है।
जिसका मासिक किराया शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार किया जावेगा
जिले में 2 टन क्षमता वाले वाहन की आवश्कता होगी, जिसका मासिक किराया शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार किया जावेगा। किराये से वाहन उपलब्ध कराने वाले आवेदक/हितग्राही अनुसूचित जनजाति वर्ग से, सेक्टर के ग्रामों के निवासी, 21 से 45 वर्ष के आयुवर्ग, कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण, लाईट मोटर व्हीकल वैध ड्रायविंग लायसेंस धारक, बैंक ऋण प्राप्त करने की पात्रता रखने वाले होना चाहिये। आवेदक/हितग्राही शासकीय सेवक, पेंशनर, आयकर दाता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिये।
पात्र हितग्राही 2 नवंबर 2021 तक कार्यालयीन समय आवेदन मय दस्तावेजों के प्रस्तुत कर सकते हैं
हितग्राहियों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ उक्त अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न किये जायेंगे साथ ही शासकीय सेवक, पेंशनर, आयकर दाता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होने संबंधी स्व-घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। पात्र हितग्राही दिनांक 2/11/2021 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा सिवनी में आवेदन मय दस्तावेजों के प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसके परीक्षण उपरान्त पात्र हितग्राहियों का चयन किया जावेगा। सेक्टर में सम्मिलित ग्रामों की सूची का अवलोकन जिला खाद्य कार्यालय सिवनी के अतिरिक्त जनपद पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय कलेक्टर (खाद्य - शाखा) सिवनी कार्यालय एवं संबंधित क्षेत्र के सहायक / कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है।