Type Here to Get Search Results !

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


सिवनी। गोंडवाना समय।
पुलिस थाना कोतवाली जिला सिवनी के अंतगर्त कक्षा 10 वी पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को उसके परिचित युवक के द्वारा पसंद करने और प्यार करने की बात कहकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और छात्रा के नाबालिग होने की बात जानते हुए भी उसे शादी करने का प्रभोलन देकर उसे 6 जून 2021 को रात करीब 8 बजे घर से सामान लेकर उसे बुलाया और नाबालिग को सिवनी के बरघाट नाका तरफ एक किराए कमरे में ले गया और उसे वहाँ लगभग 6 दिनों तक रखा और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और लगातार शारीरिक शोषण करते रहा। 

विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई

माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण की हुई सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये श्री मनोज सैयाम, मीडिया प्रभारी, सिवनी ने बताया कि जबकि नाबालिग कहती रही कि अभी हमारी शादी नही हुई है, ये सब गलत है तो आरोपी युवक द्वारा उसे कहा कि चिंता मत कर शादी कर लूँगा कहते रहा। नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा उक्त नाबालिग को आरोपी युवक के कमरे के किराए से बरामद किया और नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने का मामला बनाकर आरोपी युवक को जेल भेज दिया था। जिसने जमानत हेतु आवेदन लगाया था। जिसकी सुनवाई आज दिनांक को विशेष न्यायालय में की गई। जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले, जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज कराई एवं कहा कि नाबालिग के साथ अपराध बढ़ते जा रहे। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी युवक की जमानत खारिज किये जाने का आदेश पारित किया है।  

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.