बजरवाड़ा में शराब बेचने व निकालने और जुआं तास पत्ती खेलने वालों को देना होगा 50 हजार रूपये जुर्माना
बजरवाड़ा ग्राम समिति के सदस्यों ने मीटिंग कर लिया निर्णय
सिवनी। गोंडवाना समय।
बण्डोल पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम बजरवाड़ा में नशाबंदी को लेकर महत्वूपर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत 22 सितंबर 2021 दिन बुधवार को ग्राम बजरवाड़ा में रात्रि में बैठक हुई थी। जिसमें ग्रामीणों ने उपस्थित होकर बैठक में निर्णय लिया कि हमारे यहां ग्राम बजारवाडा में आज के बाद कोई भी व्यक्ति शराब नहीं निकालेगा नहीं और न ही कोई व्यक्ति बाहर से अवैध शराब लाकर बेचेगा।
गांजा का धंधा करने वालों को भी देना होगा जुर्माना
वहीं यदि कोई व्यक्ति अपनी हिटलर शाही से शराब निकलेगा तो वह व्यक्ति के ऊपर 50, 000 पचास हजार रुपए का जुमार्ना देना होगा। इसके साथ ही गांजा का धंधा करने वालों को भी जमार्ना देना होगा। इसके साथ ही तास पत्ती जुआं खेलने वाले के ऊपर भी 50 हजार रुपए का जुमार्ना देना होगा। इसमें कोई हीला हवाला नहीं करेगा इस संबंध में प्रस्ताव सर्व सम्मनित से पारित किया गया।
जानकारी देने वाले को देंगे 5 हजार पुरस्कार
वहीं ग्राम बजारवाड़ा में शराब निकलने वाले या गांजा का धंधा करने वाले एवं पत्ती खेलते हुए जो देखेगा या बताएगा, उसे 5000 रुपया की राशि से पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। वहीं जो व्यक्ति शराब निकालने वाले को महुआ बेचेगा उससे भी 5000 रुपया की राशि लिया जाएगा। शराब निकालने एवं गांजा बेचने वाले है पत्ती खेलने कहना नहीं मानेगे तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
नशाबंदी ग्राम समिति बजरवाड़ा में ये हुये शामिल
वहीं बजरवाड़ा ग्राम में नशाबंदी को लेकर की गई मीटिंग में ग्राम समिति के सदस्यों में प्रमुख रूप से 1. रोशन लाल खुशराम, 2. शिवपाल मरावी, 3. बालचन्द साहू, 4. तेजलाल साहू, 5. कपूर यादव, 6. पंदम साहू, 7. श्याम सिंह साहू, 8. भागचंद, 9. मनकलाल मर्सकोले, 10. होरीलाल भलावी, 11. कोरू लाल भलावी, 12. राजकुमार उइके, 13. संतोष साहू, 14. नंदकिशोर साहू, 15. विजय धुर्वे, 16. उतम साहू, 17. राजकुमार भलावी, 18. नरेश साहू, 19. गनेश मर्सकोले, 20. नारायण मरकाम, 21. भगवान दास साहू, 22. दासी कुवेर्ती, 23. रामचंद्र मर्सकोले, 24. रामकुमार उइके, 25. रामकिशोर साहू शामिल हुये है।