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नाबालिग के साथ ब्लात्कार करने वाले आरोपीत की जमानत खारिज

नाबालिग के साथ ब्लात्कार करने वाले आरोपीत की जमानत खारिज 


सिवनी। गोंडवाना समय।

जिला सिवनी की विशेष (पॉक्सो) न्यायालय द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज करने का आदेश जारी किया। माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण के संबंध में हुई सुनवाई के संबंध में जानकारी देने हुये श्री मनोज सैयाम, प्रभारी मीडिया सेल ने बताया कि पुलिस थाना कोतवाली में आरोपी जितेंद्र कुमार पटेल निवासी चित्रकुट निवासी जो कि सिवनी में अपने परिवार के साथ रहता था, अपनी पत्नी को डिलिवरी के लिए माह जनवरी 2021 में जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। उसके दूसरे दिन ही आरोपी के द्वारा सिवनी में रहने वाली उसकी परिचित एक नाबालिग को उसके अकेले का फायदा उठाते हुए, उसके साथ दो बार बलात्कार किया और बदनाम करने की धमकी भी दिया था। जिससे नाबालिग बहुत डर गई और चुपचाप रहती थी। 

विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले के द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई 

इसके बाद जब उसके माता पिता के द्वारा गुमशुम रहने का कारण पूछा तो नहीं बतायी लेकिन जब डांट डपटकर शक्ति से पूछने पर उसने उसके साथ हुई पूरी घटना की बात बतायी। इसके बाद फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखाया, जिस पर कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा-376 (2) एन0 भा0 द0वी0 एवं धारा -5/6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत  मामला कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज था । वहीं माननीय न्यायालय के समक्ष 7 अगस्त 2021 को आरोपी जितेंद्र पटेल ने जमानत हेतु आवेदन लगाया था। जिस पर शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले के द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई और जमानत खारिज करने की मांग की गयी।  माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत आवेदन खारिज करने का आदेश जारी किया है। 


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