नाबालिग के साथ ब्लात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
सिवनी। गोंडवाना समय।
जिला सिवनी की विशेष (पॉक्सो) न्यायालय द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज करने का आदेश जारी किया। उक्त प्रकरण की माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये श्री मनोज सैयाम, प्रभारी मीडिया सेल सिवनी ने बताया कि पुलिस थाना बरघाट में एक नाबालिग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी शिवशंकर पिता शयामचन्द मरकवाडे उम्र 20 वर्ष से जान पहचान थी। वह अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई करती थी जहां आरोपी अक्सर आया करता था और स्कूल के बाहर मिलता था और उससे प्यार करता है, शादी करना चाहता है,यह कहकर परेशान करता था तो वह से उसे साफ मना कर दिया।
परिवार को जान से खत्म कर देगा की देता था धमकी
फिर 19 जुलाई 2021 को वह अपने गांव आई तो वहां भी दिनांक 21/07/2021 को आरोपी ने उसे फोन पर कहा वह उससे मिलने आए, नहीं तो उसे और उसके परिवार को जान से खत्म कर देगा उसने उसे बहुत मना किया पर वह उसे धमकी देता रहा। डर के कारण वह रात करीब 3 बजे टावर के पास गई, जहां आरोपी खड़ा था, जो तालाब के पास ले गया और जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया उसके बाद आरोपी उसे धमका कर बुलाता और उसके साथ जबरदस्ती दिनांक 22, 23 और 24 जुलाई 2021 को रात्रि करीब 2-3 बजे आरोपी ने लगातार उसके साथ, गलत काम किया। उसके पूर्व भी आरोपी ने गलत काम किया था।
विशेष-लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले ने आरोपी को जमानत न देने का किया निवेदन
जब वह परेशान हो गई तो घटना के बारे में अपने परिवार को बताई, जिस पर पुलिस के द्वारा मामला कायम कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र0 403/2021 धारा 363, 366, 376, 376(2)(एन) 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3, 4, 5 छ 6, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। आरोपी के द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिस पर शासन की ओर से विशेष-लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता घटना के समय अवयस्क बालिका थी। आरोपी के द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसका व्यपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया है। जिसमे विचार करने के पश्चात माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) श्रीमती सुमन उइके सिवनी की न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत आवेदन खारिज करने का आदेश जारी किया है ।