महिला के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को हुई सजा
सिवनी। गोंडवाना समय।
पुलिस थाना छपारा जिला सिवनी के अंतर्गत हुये मामला इस प्रकार है कि पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनांक 11 अगस्त 2017 दिन शुक्रवार को रिश्तेदार के साथ अपने भाई को खाना देने गांव के मास्टर के खेत गये थे वहीं वापसी में करीबन 2 बजे दिन में घर आ रहे थे की आरोपी श्रीराम डेहरिया, उम्र 42 वर्ष ने उसका रास्ता रोककर दांहिना हाथ पकडकर बुरी नियत से मक्के बाड़ी के खेत में ले गया।
जान से मारने की दिया था धमकी
माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण के संबंध में हुई सुनवाई की जानकारी देते हुये श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि वहीं पीड़ित महिला ने जब चिल्लाई तो रिश्तेदार दौडकर आया तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया और बोला की यदि घटना की बात किसी को बतायेगी तो जान से मारने की धमकी दिया है। पीड़िता के दांहिने हाथ को आरोपी श्रीराम द्वारा खींचतान किया जिससे पीड़िता के दांहिने हाथ की कलाई में दर्द हो रहा है। वह रिश्तेदार के साथ घर आकर मॉं को बताई, पिताजी देर रात घर आये उनको भी घटना का हाल बताई रात्रि होने से उसी दिनांक को रिपोर्ट करने नहीं आई। उसके दूसरे दिन थाना रिपोर्ट करने आई।
विशेष लोक अभियोजक/अति0 डी0पी0ओ0 श्रीमती निर्जला मर्सकोले द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया
माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण के संबंध में हुई सुनवाई की जानकारी देते हुये श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया गया । विचारण हेतु प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय में उपार्पित किया गया। जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमान संजयराज ठाकुर द्वितीय अपर सत्र न्यायालय, लखनादौन के द्वारा की गई। जिसमें शासन की ओर से श्रीमती निर्जला मर्सकोले विशेष लोक अभियोजक/ अति0 डी0पी0ओ0 के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा धारा- 341,354,354अ(1),506 भा0द0वि0 एवं 7,8 पोक्सो में आरोप निर्मित किया गया था। विचारण पश्चात सबूतों के आधार पर आरोपी को धारा 341- भा0द0सं0 में 01 -माह का सश्रम कारावास एवं धारा 354,354अ(1)(्र) भा0द0सं0- 08 पोक्सो एक्ट में 03- वर्ष का सश्रम कारावास -02 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया।