आयुक्त, कमीश्नर को ठेंगा दिखाने वाले संलग्न शिक्षक मानेंगे सिवनी कलेक्टर का आदेश
धनौरा तहसील कार्यालय में संलग्न विजय उपाध्याय क्या होंगे कार्यमुक्त
सिवनी जिले में शिक्षा विभाग के कुछ शिक्षक व कुछ लिपिक बंधुओं को तहसील में या कलेक्ट्रेट में कार्य करने की लगन और लगाव संबंधित कार्यालय प्रमुखों को भी इतना भा गया है कि संलग्नीकरण वाले कर्मचारियों से उनका मोहभंग ही नहीं हो रहा है। वहीं अपने मूल शिक्षा विभाग से संलग्नीकरण होकर जाने वाले कर्मचारी भी तहसील सहित राजस्व के कार्यों में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे है, कुछ तो ऐसे शिक्षक और लिपिक है जो अपने मूल कार्य को ही अब भूल चुके है उन्हें गैर शैक्षणिक कार्य का ज्यादा अनुभव हो गया है। कई बार शासन स्तर पर शिक्षा विभाग से संलग्न किये गये शिक्षकों व कर्मचारियों को अपने मूल पद में वापस भेजे जाने के आदेश हो चुके है लेकिन आदेश या तो फाईलो में दब गये या फिर रद्दी की टोकरी में फिकवा दिये गये है। अब सिवनी कलेक्टर ने भी 28 जुलाई 2021 को शिक्षा विभाग से संलग्न किये गये शिक्षकों को मूल पद में वापस भेजे जाने का आदेश जारी किया है सवाल यह है कि उनके द्वारा जारी आदेश का पालन किस तरह होगा।
सिवनी/धनोरा। गोंडवाना समय।
विगत तीन-चार वर्षों से निर्वाचन कार्य के नाम पर धनोरा तहसील में संलग्न सम्माननीय विजय उपाध्याय शिक्षक जो कि प्राथमिक विद्यालय रैपुरा के शिक्षक हैं परंतु पिछले तीन-चार वर्षों से निर्वाचन के नाम पर तहसील कार्यालय धनोरा में संलग्न है। तहसील कार्यालय धनोरा में निर्वाचन कार्य के नाम पर संलग्न शिक्षक विजय उपाध्याय निर्वाचन कार्य के अलावा तहसील कार्यालय के अन्य कार्यों में संलग्न रहने के कारण कई बार विवादों में अपनी सुर्खियां बटोर चुके है।
अधिकारियों ने हवा में उड़ाये आयुक्त व कमीश्नर के आदेश
इतना ही नहीं धनोरा तहसील के समस्त पटवारियों के द्वारा लिखित ज्ञापन में शिक्षक विजय उपाध्याय के कारनामों को लेकर शिकायत भी की जा चुकी थी। वहीं जबलपुर कमिश्नर कार्यालय के पत्र क्रमांक 1670 शिक्षा /व्यवस्था/ 2019 दिनांक 19/06/2019 और आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक -स्था-3/सी-2/196/संलग्न/भोपाल/19/792, भोपाल दिनांक 21 जून 2019 के द्वारा भी गैर शिक्षण कार्य में संलग्न शिक्षकों को मूल संस्था में पदस्थ करने कार्य मुक्त करने को लेकर पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे। जिसमें स्पष्ट लेख था कि गैर शिक्षक कार्य में नियोजित समस्त शिक्षकों को उनकी मूल पाठशाला , विद्यालय में उपस्थिति हेतु निर्देशित किए जाने के लिए निदेर्शों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए इस तथ्य को ध्यान रखें की निर्वाचन के नाम पर अन्यथा अन्य प्रयोजनों से शिक्षकों को गैर शिक्षक शैक्षणिक कार्य में सब संबद्धता रखे जाने पर संलग्न कार्यालय प्रमुख के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लेख के साथ समस्त शिक्षा अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कलेक्टरों को यह निर्देश पत्र जारी किए गए थे।
अब सिवनी कलेक्टर ने किये आदेश
वही कार्यालय कलेक्टर जनजातीय कार्य विभाग जिला सिवनी के आदेश क्रमांक -2170/शिक्षा.स्था./2021 सिवनी दिनांक 28 जुलाई 2021 को सिवनी जिले के कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी किया गया है।जिसमें स्पष्ट लेख है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक -एफ6-1/2021/एक/9, दिनांक 24 जून 2021 में दिए गए निर्देश अनुसार जिले में संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल/माध्यमिक शाला/प्राथमिक शाला/आश्रम शाला में शैक्षणिक कार्य हेतु आदेशित संलग्न शिक्षक संवर्ग नियमित शिक्षक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक अध्यापक सहायक शिक्षक के संलग्न करण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने एवं संबंधों को मूल पदस्थापना के लिए कार्यमुक्त किए जाने के साथ-साथ शून्य शिक्षकीय शालाओं के संचालन हेतु किए गए आदेश इससे मुक्त रहने और समस्त आहरण संवितरण अधिकारी ऐसे शिक्षकों का वेतन उनकी मूल संस्था में उपस्थित होने के उपरांत ही आहरित करने अन्यथा कि स्थिति में संबंधित आहरण /संवितरण अधिकारी जिम्मेदार रहने एंव इसकी वसूली उनके वेतन से करने आदेश कलेक्टर सिवनी के द्वारा किए गए हैं।
कलेक्टर अपने आदेश का सख्ती से पालन करवा पायेंगे
लोक शिक्षण संचनालय भोपाल और जबलपुर कमिश्नर कार्यालय से जारी पूर्व पत्रों लेकर पूर्व में भी धनोरा तहसील में पदस्थ शिक्षक विजय उपाध्याय के निर्वाचन कार्य में संलग्नीकरण को लेकर शिकायतें की जा चुकी है परंतु वर्तमान की स्थिति में भी शिक्षक विजय उपाध्याय तहसील कार्यालय धनोरा में निर्वाचन के नाम पर संलग्न है और अब वर्तमान सिवनी कलेक्टर के द्वारा 28 जुलाई 2021 को किए गए आदेश के पालन में धनोरा तहसील में संलग्न शिक्षक विजय उपाध्याय कार्य मुक्त होकर अपनी मूल पाठशाला जाएंगे या फिर पिछले बार की तरह भोपाल, जबलपुर से जारी आदेशों निदेर्शों पत्रों की तरह सिवनी कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करेंगे या कलेक्टर अपने आदेश का सख्ती से पालन करवा पायेंगे।