शामलाती कुॅआं के विवाद के कारण हत्या करने वाले 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा
3 महिलाओं सहित 8 आरोपीयों को आजीवन कारावास
(कमलाशंकर विश्वकर्मा, जिला ब्यूरो)
नीमच/मनासा। गोंडवाना समय।
श्री अखिलेश कुमार धाकड़, अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा द्वारा शामलाती कुॅआं के विवाद के कारण तीन महिला सहित कुल 8 आरोपीगण (1) भगतराम पिता उंकारलाल रावत मीणा, उम्र-52 वर्ष, (2) दयाराम पिता उंकारलाल रावत मीणा, उम्र-44 वर्ष, (3) प्रकाश पिता उंकारलाल रावत मीणा, उम्र-30 वर्ष, (4) लालसिंह पिता मोहनलाल रावत मीणा, उम्र-40 वर्ष, (5) करणसिंह पिता भगतराम रावत मीणा, उम्र-28 वर्ष, (6) भागुडीबाई पति दयाराम रावत मीणा, (7) श्यामुडीबाई पति प्रकाश रावत मीणा तथा (8) पार्वतीबाई पति लालसिंह रावत मीणा, सभी निवासी ग्राम कुंदवासा, थाना कुकडेश्वर, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302/149 में आजीवन कारावास एवं जुमार्ने से दण्डित किया गया।
आरोपीगण का खेत व शामलाती कुआ हैं
जिला अभियोजन अधिकारी श्री जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 22 अक्टूबर 2017 को दिन के लगभग 3 बजे की हैं। फरियादीया भूलीबाई का खेत पिपलिया भानावत पुराना डूब क्षैत्र में हैं तथा पास में ही आरोपीगण का खेत व शामलाती कुआ हैं। घटना दिनांक को फरियादीया, उसका पति रामनारायण, लकडी अन्नू व लडका प्रहलाद खेत पर ही थे व पाणत के लिये जैसे ही रामनारायण ने इंजिन चालू किया तो 3 महिला सहित आठो आरोपीगण हाथ में कुल्हाडी व लट्ठ लेकर आये व शामलाती कुॅवे में से पानी निकालने की बात को लेकर रामनारायण के साथ विवाद करते हुए एकमत होकर मारपीट करते हुवे उसके सिर व शरीर पर गंभीर चोटे पॅहुचाई।
पुलिस थाना कुकडेश्वर ने दर्ज किया था प्रकरण्
भूलीबाई, उसकी पुत्री व पुत्र द्वारा बीच-बचाव करने व आस-पास के खेत वालों के वहां पर पर आ जाने से आरोपीगण वहां से चले गये। रामनारायण के बेहोश हो जाने से उसको मनासा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहॉ पहुॅचने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। फरियादीया भूलीबाई की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना कुकडेश्वर में अपराध क्रमांक 241/2017, धारा 148, 323/34, 302/149 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपीगण द्वारा घटना में प्रयुक्त की गई कुल्हाडी व लठ्ठ को जप्त कर शेष विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र माननीय मनासा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसे जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया।
अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया
श्री जगदीश चौहान, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान महत्वपूर्ण चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर एकमत होकर सभी आरोपीगण द्वारा कुल्हाडी व लट्ठ से मारपीट कर मृतक की हत्या किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आठों आरोपीगण को धारा 302/149, भारतीय दण्ड संहिता में आजीवन कारावास व 500-500रू जुमार्ना, धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 300-300रू जुमार्ना व धारा 323/34, भारतीय दण्ड संहिता में 8-8 माह का सश्रम कारावास व 300-300रू जुमार्ने से दण्डित किया तथा जुमार्ने की राशि में से मृतक रामनारायण की पत्नी भूलीबाई को 4000 रुपए प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन श्री जगदीश चौहान द्वारा की गई।