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रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं आॅक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले 75 आरोपियों को जेल भेजा

रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं आॅक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले 75 आरोपियों को जेल भेजा


भोपाल। गोंडवाना समय। 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में आॅक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी और मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाये। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाहीं कर जेल भेजा जाये। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निदेर्शानुसार जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के प्रकरणों में अब तक 75 व्यक्तियों के खिलाफ एनएसए की कार्यवाही कर जेल भेजा गया है। साथ ही चोरबाजारी निवारण अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम में भी 6 आरोपियों को गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया।

सख़्त और त्वरित कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को दिये गए

गृह विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के एनएसए(रासुका) प्रकरणों में इंदौर के 9, उज्जैन के 9, ग्वालियर के 4, जबलपुर के 4, शहडोल के 4, भोपाल के 2, धार के 2, मंदसौर के 1, छिन्दवाड़ा के 1, और रतलाम जिले के 1 प्रकरण में, इस प्रकार कुल 37 प्रकरण गृह विभाग ने कन्फर्म किए। इनके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में इंदौर में 30 और भोपाल में 8 एनएसए आदेश सम्बंधित जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए जाकर कुल 38 आरोपियों को गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया है। चोरबाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम में रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी के सम्बंध में जबलपुर में 2, उज्जैन में 2 और सागर में 1 तथा आॅक्सीजन कालाबाजारी में सतना में 1 आदेश जारी कर कुल 6 आरोपी गिरफ़्तार कर जेल भेजे गए हैं। एनएसए में 12 माह के लिए और चोरबाजारी निवारण अधिनियम में 6 महीने के लिए आरोपी को प्रतिबंधात्मक रूप से गिरफ़्तार कर जेल में रखे जाने के प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन, आॅक्सीजन और अन्य आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए में सख़्त और त्वरित कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को दिये गए हैं।

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