सामान खरीदते समय, उस उत्पाद का बनने का समय एवं कब तक उपयोग में ला सकते है जरूर देखें
न्यूट्री स्मार्ट ग्राम सेटेवानी में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया
सिवनी। गोंडवाना समय।
कृषि विज्ञान केंद्र, सिवनी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ.एन.के. सिंह के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी द्वारा अंगीकृत न्यूट्री स्मार्ट ग्राम सेटेवानी में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। जिसमें खाद्य विज्ञान विशेषज्ञ श्री जी.के.राणा द्वारा उपभोक्ता अधिकार एवं जागरूकता पर दैनिक जीवन के लिए उपयोगी विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदाय प्रदाय करते हुए विभिन्न अधिनियम जैसे आवश्यक सामग्री अधिनियम- 2020, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आदि के बारे में भी जानकारी दी।
मिलावट की अधिकता के कारण आमजन अक्सर बीमार हो जाते है
उन्होंने बताया कि हमेशा किसी भी वस्तु के क्रय करने के समय सामग्री की पूरी जानकारी पैकिंग मटेरियल पर दर्शाई गयी विभिन्न जानकारियों जैसे उत्पाद का नाम, उत्पादक का नाम, उत्पादन की दिनांक तथा अंतिम तिथि, रखरखाव की चेतावनी उपलब्ध पोषक तत्व या उत्पाद की विस्तृत जानकारी होने के साथ ही क्रय की गई वस्तु का बिल लेने बात कही। पशुपालन वैज्ञानिक डॉ के.पी.एस.सैनी ने बताया कि दूध एवं दूध उत्पाद अधिनियम-1992 के अनुसार स्वच्छ दूध, उत्पादन, दुग्ध प्रसंस्करण, मक्खन, घी, खोआ, छेना, पनीर, आइस्क्रीम घरेलु दुग्ध उत्पाद में आज के समय में मिलावट की अधिकता के कारण आमजन अक्सर बीमार हो जाते है अत: सभी उपभोक्ता को चाहिए कि बाजार से कोई भी उत्पाद एवं सामान खरीदते समय, उस उत्पाद का बनने का समय एवं कब तक उपयोग में ला सकते है जरूर देखें। इस तरह से हम मिलावट एवं खराब सामग्री/ उत्पाद को घर लाने से बच सकते है।