विधिक साक्षरता शिविर में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम की दी गई जानकारी
ग्राम पंचायत गोरखपुर में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निदेर्शानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी श्री पवन कुमार शर्मा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री सी.के. बारपेटे के मार्गदर्शन में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती दीपिका ठाकुर की उपस्थिति में विगत 12 मार्च 2021 को भारत का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत
ग्राम पंचायत गोरखपुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर विधिक सहायता अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामीणजनों को नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह एवं आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तन योजना के अंतर्गत आदिवासी समुदाय के सदस्यों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान की गई। कार्यक्रम में अधिवक्ता श्री अखिलेश यादव द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।
ग्राम पंचायत गोरखपुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर विधिक सहायता अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामीणजनों को नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह एवं आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तन योजना के अंतर्गत आदिवासी समुदाय के सदस्यों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान की गई। कार्यक्रम में अधिवक्ता श्री अखिलेश यादव द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।