मदिरा दुकानें 29 मार्च की सायं 5 बजे तक बंद रहेंगी
मंडला। गोंडवाना समय।
कानून एवं शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा 28 मार्च 2021 की रात्रि 11:30 बजे से 29 मार्च 2021 की सायं 5 बजे तक के लिए शुष्क दिवस घोषित करते हुए जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानें एवं देशी मदिरा भंडागार बन्द करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
उक्त अवधि में मण्डला जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानें एवं देशी मदिरा भंडागार बन्द रखे जायेंगे। आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त घोषित शुष्क दिवस के अवसर पर जिले में अवैध रूप से मदिरा के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, कब्जा एवं विक्रय इत्यादि न होने पाये।
नशामुक्ति अभियान चलाने वाले संगठनों ने निर्णय का किया स्वागत
कलेक्टर मंडला द्वारा दिये गये आदेश से अन्य जिलों में नशा मुक्ति अभियान चलाने वाले संगठनों के पदाधिकारियों ने उनके इस फैसले का स्वागत किया है।
वहीं कुछ जिलों में शुष्क दिवस घोषित नहीं किये जाने से वे दु:खी है। वहीं उनका कहना है कि ऐसे अवसर पर कम से कम 1 दिन के लिये तो शराब दुकान बंद करने का निर्णय लिया जाना चाहिये।