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मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी को सजा

मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी को सजा 


सिवनी। गोंडवाना समय।

पुलिस थाना कोतवाली सिवनी में प्रार्थी नंदलाल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घटना दिनांक 15 जुलाई 2016 को रात्रि लगभग 10 बजे थाने से 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा उसके घर का आंगन अभिषेक कॉलोनी कटंगी नाका सिवनी अंतर्गत आरक्षी केंद्र कोतवाली सिवनी में उसके आधिपत्य की मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.04 यू.एम.0889 हीरो डीलक्स रंग लाल और काले कलर जो कि उसके भाई संदीप गहलोद के नाम से रजिस्टर्ड है।
        उक्त वाहन को घर के सामने आंगन में खड़ी करके वह सो रहा था, सुबह उठकर देखा तो मोटरसाइकिल आंगन पर नहीं थी। जिसका चेचिस नंबर एम बी एल एच ए 11 ई डब्लू डी 9 ए 37792 इंजन नंबर एच ए 11 ई एफ डी 9 ए 43374 है, जिसकी कीमत करीब 30,000 रुपए होगी।  कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर ले गया है। 

कु. रंजीता उइके सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई

उक्त प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुये मीडिया प्रभारी श्री मनोज सैयाम ने बताया कि इस सूचना पर कोतवाली पुलिस थाना सिवनी के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी राजेंद्र गिरी उर्फ भक्कू गोस्वामी पिता मोहन गिरी गोस्वामी, उम्र 24 वर्ष निवासी संजय कॉलोनी फलसा बाबा की मजार के पास छपारा से जप्त किया गया और उसके विरूद्ध चोरी के अपराध का चालान न्यायालय में पेश किया था।
        जिसकी सुनवाई माननीय कु. लघुता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी सिवनी की न्यायालय में की गई। वही जिसमें शासन की ओर से कु. रंजीता उइके सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई। न्यायालय द्वारा आरोपी राजेंद्र गिरी उर्फ भक्कू गोस्वामी को धारा 379 भा.द.वि. के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।


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