अवैध रूप से बैलों को क्रूरतापूर्वक कत्लखाना ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज
कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने दर्ज कराई आपत्ति
उक्त प्रकरण की सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बतया कि पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ने के बाद उससे पूछताछ पर बताया कि चारों बैलों को जंगल के रास्ते से कामठी नागपुर कत्लखाने ले जाना बताया। जो कि कुरेश यादव द्वारा अवैध रूप से चारों मवेशियों को कत्लखाने ले जाना पाये जाने से, समक्ष गवाहन मुताबिक जब्ती पत्र के 30 जनवरी 2021 को 9:10 बजे आरोपी के कब्जे से 4 नग बैल एवं एक बांस की लाठी मौके पर पुलिस के द्वारा जप्त कर लिया गया । वहीं आरोपी को 30 जनवरी 2021 को 9 : 25 बजे गिरफ्तार कर प्रकरण माननीय श्रीमान अरविंद सिंह टेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन कि न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी के द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा आपत्ती दर्ज कराई गई, न्यायालय द्वारा आरोपी कुरेश यादव की जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।