सत्ता का दबाव बताकर कुरई जनपद अध्यक्ष पर गरीब की जमीन में कब्जा कर मकान बनाने का आरोप
नायब तहसीलदार के स्थगन आदेश के बाद भी मकान का निर्माण करवा रही जनपद अध्यक्ष
सिवनी/कुरई। गोंडवाना समय।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा गरीबों को परेशान करने वाले भू-माफिया, दबंगई करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश मंच व मीटिंग के माध्यम से दिये गये हैं। वहीं सिवनी जिले के जनजाति बाहुल्य ब्लॉक कुरई मुख्यालय में भाजपा की महिला नेता कुरई जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शशिबाला काकोड़िया सत्ता सरकार का दबाव बनाकर व्यवहारिकता में रहने के लिए दिए गए मकान पर पहले कब्जा कर लिया। अब उसी मकान को तोड़ने के बाद पक्का मकान का निर्माण दबंगता के साथ करवा रही है, इसकी शिकायत जब तहसीलदार कुरई को पीड़ित कमलेश गजभिये द्वारा की गई तो माननीय तहसीलदार न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर आगामी आदेश तक निर्माण कार्य पर रोक लगाने के निर्देश 29 जनवरी 2021 को जारी किया है। इसके बाद भी जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शशिबाला काकोड़िया सत्ता सरकार का लाभ उठाकर निर्माण कार्य करवा रही है। स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने के कारण पीड़ित अपने परिवार संहित 1 फरवरी 2021 को पुलिस अधिक्षक को कार्यवाही व न्याय दिलाने के लिए आवेदन दिया है।
शासन ने पीड़ित आवेदक को दिया था पट्टा
शासन द्वारा पीड़ित आवेदक को शासकीय भूमि पर पट्टा दिया गया था जो कि ग्राम पिण्डकापार प.ह.न. 40 रा.नि.मं. कुरई तहसील कुरई के आबादी भूमि खसरा नं. 193 रकबा 1.25 है, जो कि 50 बाई 40, 2000 वर्ग फुट का है। शासन द्वारा दिया गया शासकीय पट्टा पीड़ित कमलेश गजभिये के नाम से बना हुआ है। जिसकी पुष्टि पंचनामा में राजस्व के कर्मचारियों द्वारा किया गया है।
शशिबाला काकोड़िया को 19 जनवरी को जारी किया था नोटिस
पीड़ित आवेदक कमलेश गजभिये के द्वारा माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार कुरई के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसमें श्रीमती शशिबाला काकोड़िया द्वारा ग्राम पिंडकापार प.ह.न. 40 रा.नि.मं. कुरई तहसील कुरई की आबादी भूमि खसरा नं. 193 में शासकीय पट्टे की भूमि में बने मकान को तोड़कर मकान निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में श्रीमती शशिबाला काकोड़िया को लिखित स्पष्टीकरण और दस्तावेज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने का नोटिस दिया गया था।
पंचनामा बनाते समय मौके पर उपस्थित होकर बिना दस्तावेज सौंपे चली गई थी जनपद अध्यक्ष
जनपद अध्यक्ष श्रीमती शशिबाला काकोड़िया के द्वारा पीड़ित की जमीन में अवैध रूप से कब्जा कर कच्चा मकान तोड़कर नये मकान का निर्माण कार्य शुरू किये जाने पर पीड़ित आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा मकान निर्माण कार्य स्थगित आदेश जारी किये जाने हेतु आवेदन दिया गया था। जिसके संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर पंचनामा तैयार कर जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने के आदेश दिये गये थे। मौके पर राजस्व विभाग के कर्मचारी पंचनामा बनाने के लिये गये थे तब इसकी सूचना जनपद अध्यक्ष श्रीमती शशिकला काकोड़िया को मोबाइल फोन के माध्यम से दी गयी और उपस्थित होने को कहा गया। सूचना मिलने पर जनपद अध्यक्ष श्री शशिबाला काकोड़िया मौके पर उपस्थित होकर बगैर कोई दस्तावेज दिखाये वापस चले गयी।
पीड़ित ने प्रस्तुत किये मकान के वैधानिक दस्तावेज
तहसीलदार द्वारा पीड़ित द्वारा शिकायत करने पर नवीन मकान निर्माण कार्य पर स्थगित आदेश जारी करने के लिए मौके पर पहुंच कर जांच हेतु दस्तावेज मांगें गये तब पीड़ित कमलेश गजभिये के द्वारा भूमि ख. नं. 193 रकबा 1.25 आवासीय भूमि का 50 बाई 40, 2000 वर्ग फुट का भूखण्ड धारक प्रमाण की छाया प्रति व शासन द्वारा पीड़ित कमलेश गजभिये के नाम से बनाया गया पट्टा की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी।
व्यवहार में रहने के लिए दिया था कब्जा कर बनाने लगी मकान
पीड़ित कमलेश गजभिये द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि उनका 1200 वर्ग फीट का तीन कमरों का कच्चा मकान था। जिसमें 14 बाई 40 के 2 कमरे व 22 बाई 40 का एक कमरा था। मकान के 2 कमरों में उनका परिवार रहता है और एक कमरा जो कि 22 बाई 40 का था जो कि लोक सेवा केन्द्र से लगकर बना हुआ था। उस कमरे को व्यवहारिकता में श्रीमती शशिबाला काकोड़िया जनपद अध्यक्ष कुरई को रहने के लिए पीड़ित आवेदक कमलेश गजभिये के परिजनों के द्वारा दिया गया था। जिसे जनपद अध्यक्ष द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर कच्चा मकान को तोड़कर नवीन मकान कार्य का निमाणर््ा कार्य किया जा रहा है।
पुलिस अधिक्षक के समक्ष पहुंचा पीड़ित परिवार
जनपद अध्यक्ष श्रीमती शशिबाला काकोड़िया द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर मकान निर्माण कार्य की शिकायत पीड़ित व उसके परिवार द्वारा लिखित रूप से शिकायत कुरई पुलिस थाना प्रभारी को भी की गयी है। इस संबंध में पीड़ित आवेदक के परिवारजनों ने बताया कि आवेदन देने पर कुरई पुलिस थाना प्रभारी द्वारा पीड़ित व परिवार को बताया कि यह मामला राजस्व विभाग का है। वहीं पीड़ित आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार को भी 13 जनवरी 2021 को निर्माण कार्य स्थगित करने की शिकायत किया गया और निर्माण कार्य पर रोक के आदेश 29 जनवरी 2021 को जारी भी किया जा चुका है, इसके बावजूद जनपद अध्यक्ष द्वारा मकान निर्माण का कार्य बन्द नही किया गया। स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने के बाद परेशान होकर 1 फरवरी 2021 दिन सोमवार को पीड़ित कमलेश गजभिये व उसका परिवार पुलिस अधिक्षक के समक्ष जनपद अध्यक्ष श्रीमती शशिबाला काकोड़िया की शिकायत करने पहुंचा।
जनपद अध्यक्ष ने कहा 4 लाख रूपये देकर खरीदी हूं छत
वहीं पीड़ित परिवार के द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शशिबाला काकोड़िया ने गोंडवाना समय से चर्चा में बताया कि मैं उन्हें परेशान नहीं कर रही हूं बल्कि उनके द्वारा मुझे व मेरे परिवारजनों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है।
जिस मकान को लेकर विवाद का विषय बनाया जा रहा है जबकि मैं वहां पर वर्ष 1993 से रह रही हूं वहां पर झोपड़ी बनी हुई थी, जिसकी मरम्मत व देखरेख करके हमने मकान बनाया था। मेरे पिता व परिवार साथ में रहे है। वह आवास की भूमि है, घास की भूमि है। शिकायतकर्ता कमलेश गजभिये का पट्टा अलग बना है, इनके द्वारा कुछ ओर लोगों को भी दूसरा पट्टे की जमीन को बेचा गया है, जिसकी लिखा पढ़ी नहीं हो पाने से वे लोग भी परेशान हो रहे है।
जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शशिबाला काकोड़िया ने बताया कि मैंने उक्त जमीन की छत को 4 लाख रूपये में स्टांप पेपर पर गवाह के समक्ष लिखा-पढ़ी करके 24 जनवरी 2019 को खरीदी हूं। वहीं मकान निर्माण के पहले ही मेरे द्वारा समस्त विभागों को सूचना दी गई है। मेरे से 4 लाख रूपये लेने के बाद भी लालच व बहकावे में आकर मेरे विरूद्ध निराधार आरोप लगाकर शिकायत कर रहे है।