पदोन्नति में आरक्षण के लिए समीक्षा बैठक अतिशीघ्र आयोजित करने की मांग
अजा, अजजा विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित स्थाई समिति के तहत होगी बैठक
छत्तीसगढ़। गोंडवाना समय।
अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक विकास, स्कूल शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम से भेंट कर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के नियम 8 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना शीघ्र किए जाने की मांग की गई।
हाईकोर्ट के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण पर रोक नहीं लगाया गया है
इसके साथ ही अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के नियम 9 के अनुसार नोडल अधिकारी जो सचिव स्तर का हो और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो द्वारा त्रैमासिक समीक्षा बैठक नियमित आयोजित कराए जाने की मांग की गई। वहीं अगो अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के नियम -4 (1) के अनुसार अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी नियमित कैडर के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट के प्रकरणों में पैरवी हेतु अधिसूचना जारी कराए जाने की मांग करते हुए संघ द्वारा मंत्री को अवगत कराया कि हाईकोर्ट के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण पर रोक नहीं लगाया गया है बल्कि निर्णय आने तक नियमानुसार पदोन्नति की बात कही गई है।
हजारों की तादाद में पदोन्नति अनारक्षित वर्ग से कर दिया गया
वहीं इसको लेकर अधिकारियों द्वारा नियम कानून की अनदेखी करते हुए इसकी गलत व्याख्या कर रातों रात आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजातियो के लिए पदों को सुरक्षित ना करते हुए हजारों की तादाद में पदोन्नति अनारक्षित वर्ग से कर दिया गया है। इसलिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 17 के तहत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित स्थाई समिति की समीक्षा बैठक अतिशीघ्र आयोजित कर आरक्षण रोस्टर एवं बैकलॉग रोस्टर एवं शासकीय सेवा में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा किए जाने का अनुरोध किया गया हैं। इस अवसर पर संघ के प्रांताध्यक्ष श्री आर एन ध्रुव, महासचिव श्री मोहनलाल कोमरे, सचिव श्री जय सिंह राज, श्री जे. पी. एस. ठाकुर, श्री सहदेव ठाकुर, सलाहकार श्री एम आर ध्रुव, श्री प्रदीप कुमार सिंह उपस्थित थे।