धूमा में भूमाफिया का कब्जा हटवाकर, शासनहित में कलेक्टर से कार्यवाही की मांग
पूर्व सरपंच श्यामलाल उइके के फर्जी हस्ताक्षर कर बना लिया था फर्जी पट्टा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भूमाफियाओं पर कार्यवाही करने के लिये कहा जा रहा है कोई भी कितना भी बड़ा राजनैतिक रसूखदार क्यों न हो भूमाफियाओं पर कार्यवाही करने में कोई कोताही नहीं बरती जायेगी इसके लिये उनके द्वारा कार्यक्रमों में मंचों पर भाषण व मीटिंग में सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये जा रहे है। वहीं सिवनी जिले में भी कलेक्टर द्वारा भी भूमाफियाओं पर कार्यवाही करने के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जा रहे है। राजस्व, पुलिस प्रशासन की संयुक्त की टीम के द्वारा सिवनी जिले के अनेक स्थानों पर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी की गई है। वहीं धूमा मुख्यालय में शासकीय भूमि पर निर्माण कर भवन बनाकर वर्षों से व्यावसायिक उपयोग पंूजीपति राजनैतिक रसूखदारों के द्वारा किया जा रहा है। धूमा में शासन हित में शासकीय भूमि पर कब्जा हटाये जाने की मांग जनजाति समाज के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग किया है।
सिवनी/धूमा। गोंडवाना समय।
जनजाति बाहुल्य विकासखंड लखनादौन के धूमा में भूमाफिया राजकुमार शिवहरे के द्वारा शासकीय भूमियों पर अवैध अतिक्रमण कर भवन निर्माण करने पर उक्त भवन निर्माणों को तोड़ने या उन्हे शासकीय आवास घोषित करने की मांग जनजाति समाज के समाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर के नाम पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग किया है।
शासकीय भूमि पर भवन बनाकर कर रहे व्यावसायिक उपयोग
कलेक्टर सिवनी के नाम से दी गई शिकायत में जनजाति समाज के सामाजिक पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने उल्लेख करते हुये मांग किया है कि ग्राम पंचायत धूमा तहसील लखनादौन जिला सिवनी की शासकीय भूमि पर भूमफिया राजकुमार शिवहरे के द्वारा शासकीय भृूमि पर स्वयं एवं अपने परिवार के लोगों एवं रिस्तेदारों तथा अन्य लोगों के नाम के फर्जी पट्टे पूर्व सरपंच श्यामलाल उइके के फर्जी हस्ताक्षर कर बना लिये गये है। वहीं उक्त शासकीय भूमि पर व्यवसायिक प्रयोजन हेतु आलीशान भवन बनाकर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। जबकि राजकुमार शिवहरे सैलटेक्स, इनकम टेक्स होल्डर है तथा पूंजीपति बाहुबली एवं लगभग 1200 एकड़ भूमि के मालिक है।
यहां पर है शासकीय भूमि का कब्जा
जनजाति समाज के समाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर के नाम पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग करते हुये बताया कि
(1.) कहानी रोड तिगड्डा की शासकीय भूमि 499/4 रकबा 0.17 पर 70 बाई 30 का फर्जी पट्टा बना कर टीनशेट लगाकर कब्जा किया गया है, (2.) कहानी रोड तिगड्डा की शासकीय भूमि 499/4 रकबा 0.17 पर 54 बाई 29 पर अपने रिस्तेदार जबलपुर निवासी निर्भय बल्द शोभाराम कलार के नाम पर अतिक्रमण कर मकान बनया गया है, (3.) कहानी रोड तिगड्डा की शासकीय भूमि 499/4 रकबा 0.17 पर 46 बाई 35 पर शासकीय कर्मचारी नाकेदार मदन सिंग पिता रामचरन यादव निवासी छपारा के नाम पर अवैध अतिक्रमण कर भवन निर्माण किया गया है।
राजनैतिक दबाव में राजस्व विभाग भी करता है सहयोग
जनजाति समाज के समाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर के नाम पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग करते हुये बताया कि राजस्व अधिकारियों पर अपना राजनैतिक दबाब बनाकर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। वर्तमान में नायब तहसीलदार लखनादौन एवं पटवारी से इनके मधुर सबंध के कारण नायब तहसीलदार, पटवारी इनकी सही जांच नहीं करते है और इन्हे अितक्रमण करने सर्पोट किया जाता है।
शासन हित में शासकीय भूमि से बेदखल करने की मांग
जनजाति समाज के समाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर के नाम पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग करते कलेक्टर से निवेदन किया है कि इनके द्वारा अनाधिकृत रूप से बनाये गये भवनों की जांच कर उन भवनों को शासन हित में अधिग्रहण कर शासकीय विभागों को सौपा जावें। वहीं गरीब आवासहीन परिवारों को उक्त भूमि के पट्टे दिये जायें या उक्त शासकीय भूमि से बेदखल किया जायें।
कार्यवाही के लिये इन्होंने लिखा कलेक्टर को पत्र
जलसो बाई उईके जनपद पंचायत अध्यक्ष लखनादौन, पतिराम मरावी रानी दुर्गावती उत्थान समिति धूमा, हीरा गोंड समाजिक कार्यकर्ता, गंगाराम मरावी ब्लॉक अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहित अन्य लोगों ने कलेक्टर सिवनी को कार्यवाही हेतु पत्र लिखा है।
तो वह पट्टा पूर्णत: फर्जी है
ग्राम पंचायत धूमा की सरपंच श्रीमती राजेश्वरी उईके के द्वारा 5 अगस्त 2016 को ही यह प्रमाणित कर दिया था कि राजकुमार शिवहरे पिता स्व श्री रामस्वरूप शिवहरे के ग्राम पंचायत धूमा द्वारा आबादी भूमि खसरा नंबर 499/4 रकबा 0.17 में से 70 बाई 30 कुल 2100 वर्गफुट पारित किया गया है। उक्त पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत कार्यालय के अभिलेख में कोई उल्लेख नहीं है। अत: राजकुमार शिवहरे पिता स्व श्री राम स्वरूप शिवहरे के पास ऐसा कोई पट्टा है तो वह पट्टा पूर्णत: फर्जी है।
22 व 23 मार्च 1991 के पारित प्रस्ताव के रिकार्ड नहीं है मौजूद
वहीं सूचना के अधिकार के तहत 24 नवंबर 2016 को हीरा लाल द्वारा ली गई जानकारी में ग्राम पंचायत धूमा लोक सूचना अधिकारी द्वारा बताया कि धूमा के मासिक बैठक दिनांक 22 मार्च 1991 एवं 23 मार्च 1991 में पारित प्रस्ताव के संंबंध में ग्राम पंचायत धूमा में इस संबंध में कोई रिकार्ड कार्यालय में मौजूद नहीं है।