अमानक पान मसाला पैक पाए जाने पर चार पर एफआईआर, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत 10 प्रकरणों में 2 लाख 80 हजार रुपए का अर्थदंड आरोपित
अन्य प्रतिष्ठान से एक्सपायर हो चुके पोहा और दलिया पैकेट जप्त
सिवनी। गोंडवाना समय।
कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशन में जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर जिले के खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच कार्रवाई सतत जारी है। सतत रूप से की जा रही जाँच के क्रम में बुधवारी बाजार सिवनी स्थित प्रकाश सुपारी सेंटर से लिए गए पान विलास प्रीमियम पान मसाला पैक तथा पान विलास राग पान मसाला पैक के नमूने की जाँच रिर्पोट में असुरक्षित तथा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए जाने प्रकाश सुपारी सेंटर के संचालक प्रकाश चौरसिया, बालाजी इंटरप्राइजेश अशोक वार्ड सिवनी रमेश तिवारी तथा जबलपुर पाटन फिलिफ्स इंडिया के किशोर शर्मा के साथ ही गाजियाबाद की निमार्ता कंपनी के विरूद्ध विवेचना उपरांत एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी तरह 13 जनवरी 2021 को जांच दल द्वारा खाद्य प्रतिष्ठान मैसर्स हैप्पी किराना एंड डेली नीड्स से मौके में प्राप्त एक्सपायर हो चुके 25 किलो पोहा पैक एवं 15 किलो दलिया पैकेट जप्त किए गए साथ ही इनके नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य जाँय प्रयोग शाला भेजा गया है।
पटेल किराना स्टोर के संचालक चंद्रप्रकाश पटले पर 20 हजार का अर्थदंड अधिरोपित
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री मूलचंद वर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दायर किए गए प्रकरणों में बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य व्यवसाय करने तथा अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करने वाले जिले के 10 प्रतिष्ठानों पर कुल 2 लाख 80 हजार रुपए का अर्थदंड आरोपित किया है। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य प्रतिष्ठान का संचालन करते पाये जाने पर ग्राम धारना स्थित मैसर्स पटेल किराना स्टोर के संचालक चंद्रप्रकाश पटले के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सिवनी द्वारा विगत 11 जनवरी को प्रतिष्ठान मालिक पर धारा 58 के अंतर्गत 20,000 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया गया।
जय दुर्गे ट्रेडर्स पर 35 हजार का अर्थदंड अधिरोपित
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री मूलचंद वर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दायर किए गए प्रकरणों के तहत इसी तरह मैसर्स जय दुर्गे ट्रेडर्स के खाद्य पदार्थ जिनी मिल्क पेडा पैक एवं बर्फी पैक का नमूना लिया गया था जो कि खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल द्वारा मिथ्याछाप घोषित किए जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा 35,000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
रुपेश ट्रेडर्स बुधवारी बाजार सिवनी पर 20 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री मूलचंद वर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दायर किए गए प्रकरणों के तहत इसी तरह मैसर्स रुपेश ट्रेडर्स बुधवारी बाजार सिवनी के मालिक रुपेश अग्रवाल से खाद्य पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल का नमूना जांच में अमानक पाए जाने पर 20,000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
आष्टा के धर्मेद्र सूर्यवंशी बर्फी जांच में निकली अमानक 20 हजार का अर्थदंड लगाया
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री मूलचंद वर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दायर किए गए प्रकरणों के तहत इसी तरह मैसर्स चौरसिया दूध डेरी से गाय के दूध का नमूना लिया गया था। जो जांच में अमानक पाए जाने पर 30,000 रुपए का अर्थदंड, मेसर्स सूर्यवंशी होटल आष्टा के संचालक धर्मेंद्र सूर्यवंशी से खाद्य पदार्थ बर्फी का नमूना लिया गया था जिसे खाद्य प्रयोग शाला द्वारा मिथ्याछाप घोषित किया गया था जिस पर 20,000 रुपए का अर्थदंड, दूध विक्रेता पप्पू यादव के पास पंजीयन नहीं पाए जाने पर 15,000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
मैसर्स हॉस्पिटैलिटी एसोसिएट झाबुआ पावर प्लांट बरेला पर 30 हजार का अर्थदंड अधिरोपित
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री मूलचंद वर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दायर किए गए प्रकरणों के तहत इसी तरह घंसौर विकासखण्ड के मेसर्स विजय खोवा भंडार बरोदा से खाद्य पदार्थ क्रीम का जांच हेतु नमूना लिया गया था। जिसके अमानक पाऐ जाने पर 20,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। मैसर्स हॉस्पिटैलिटी एसोसिएट झाबुआ पावर प्लांट बरेला के निरीक्षण दौरान खाद्य सामग्री तुवर दाल का नमूना राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल द्वारा अमानक घोषित किए जाने पर 30,000 रुपए का अर्थदंड,
दुर्गा होटल आदेगांव संचालक गौरीशंकर नामदेव की मिठाई निकली अमानक 30 हजार का अर्थदंड
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री मूलचंद वर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दायर किए गए प्रकरणों के तहत इसी तरह दुर्गा होटल आदेगांव संचालक गौरीशंकर नामदेव से खाद्य पदार्थ मिठाई का नमूना लिया गया था जिसके अमानक पाए जाने पर 30,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
मैसर्स बाज रिसोर्ट टूरिया के यहां मगज बीज मिथ्या छाप दो अभियुक्त पर 50 हजार अर्थदंड
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री मूलचंद वर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दायर किए गए प्रकरणों के तहत इसी तरह मैसर्स बाज रिसोर्ट टूरिया के निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ मगज बीज का नमूना लिया गया था जो मिथ्या छाप होने पर निर्णायक अधिकारी द्वारा धारा-52 के अंतर्गत दो अभियुक्तों पर 50,000 रुपए का अर्थदंड अध्यारोपित किया गया।