Type Here to Get Search Results !

रमेश मावा भडांर पर 2 लाख रू. एडीएम कोर्ट ने की शास्ति अधिरोपित

रमेश मावा भडांर पर 2 लाख रू. एडीएम कोर्ट ने की शास्ति अधिरोपित

अमानक मावा विक्रय करने पर हुई कार्यवाही 


ब्यूरो चीफ/कमलाशंकर विश्वकर्मा
मंदसौर। गोंडवाना समय।

न्‍याय निर्णायक अधिकारी एवं एडीएम श्री बी.एल. कोचले मंदसौर द्वारा बताया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (फूड इंस्पेक्टर), खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा बेहपुर स्थित रमेश मावा भंडार पर मावे की जांच के लिए नमूना लिया गया था। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) एवं सहपठित धारा 51 के अंतर्गत अमानक मावे का विक्रय किये जाने से कुशल रमेश पिता भवरलाल निवासी बेहपुर तहसील दलौदा जिला मंदसौर पर 2 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित किया गयी है। 

जमा नहीं करने पर भू-राजस्व के रूप में की जायेगी वसूल 

रमेश पर अधिरोपित राशि उक्‍त अधिनियम 3.1.2.2 के अधीन न्‍याय निर्णायक अधिकारी जिला मंदसौर के पक्ष में शास्ति का चालान हेड क्रमांक 0210-चिकित्‍सा एवं लोक स्‍वास्‍थ्‍य 2-04-लोक स्‍वास्‍थ्‍य, 3-104 शुल्‍क एवं अ‍र्थदंड(5) के रूप में राष्‍ट्रीयकृत बैंक मे जमा कर चालान की एक प्रति न्‍यायालय में उपलब्‍ध कराये। उक्‍त अधिनियम की धारा 96 में वर्णित उपबंधों के अनुसार कुशल पर अधिरोपित शास्ति यदि वह जमा नहीं करता है तो उक्‍त राशि को भू-राजस्‍व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.